Chhapra: जिले के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा GPF/LIC तथा INCOME TAX जमा नही किये जाने पर वेतन अवरुद्ध हो सकता है.

शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सुनील कुमार गुप्ता ने जिले के सभी उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में कार्यरत स्नातक कला विज्ञान के नियमित शिक्षकों के साथ साथ प्रधानाध्यापकों को निर्देश देते हुए कहा है कि इन शिक्षकों के वेतन मद में Gross Amount यानी कुल राशि का भुगतान किया गया है.

जिसके कारण कार्यालय द्वारा GPF/LIC एवं INCOME TAX की कटौती नही की गई है. वैसे सभी शिक्षक नियमानुकूल GPF/LIC एवं INCOME TAX की राशि जमा कर चालान की एक प्रति अपने कार्यालय में सुरक्षित रखें.

डीपीओ ने कहा है कि अगर किसी शिक्षक के द्वारा GPF/LIC एवं INCOME TAX की राशि जमा नही की जाती है तो उनके अगले माह का वेतन, राशि जमा होने तक अवरुद्ध रहेगा.

New Delhi: आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि को विस्तृत किया गया है.  Covid महामारी द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए एवं करदाताओं द्वारा अनुपालन को और सरल करने हेतु केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2018-19 (नि.व. 2019-20) की आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि को 31 जुलाई 2020 से बढ़ा दिया है.

अब करदाता 30 सितंबर 2020 तक आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते है. इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गयी है.