अनंत सिंह की समाप्त हो सकती है विधानसभा की सदस्यता
अनंत सिंह की समाप्त हो सकती है विधानसभा की सदस्यता
पटना, 15 जून ; प्रतिबंधित हथियार एके-47, जीवित कारतूस और हैंड ग्रेनेड बरामद होने के केस में अदालत से दोषी करार बाहुबली मोकामा विधायक अनंत सिंह की सजा पर 21 जून को सुनवाई होनी है। अगर उन्हें दो साल से अधिक की सजा होती है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो सकती है। यह कहना है पटना हाई कोर्ट के वकीलों का।
इन वकीलों के अनुसार लोक जनप्रतिनिधि कानून के तहत अगर विधानसभा के किसी भी सदस्य को किसी आपराधिक मामले में दो वर्ष से अधिक की सजा होती है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है। वकीलों का कहना है कि उनमें कम से कम 7 साल या आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। आर्म्स एक्ट के तहत प्रतिबंधित हथियार बरामद होने पर सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
उल्लेखनीय है कि 16 अगस्त, 2019 को अनंत सिंह के पैतृक आवास बाढ़ थाना के लदवां गांव में बाढ़ की तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह ने छापा मारा था। इस दौरान विधायक के पुश्तैनी घर से एके-47, 33 जीवित कारतूस और दो ग्रेनेड बरामद हुए थे। इसके बाद बाढ़ थानाध्यक्ष ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बाढ़ थाने के रोजनामचे में दर्ज एफआईआर नंबर 389/19 में अनंत सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 414, 120बी, 25 (1) (बी) (ए), आर्म्स एक्ट, 25 (1) (ए), आर्म्स एक्ट, 25 (1) (एए), आर/डब्ल्यू 35, आर्म्स एक्ट और 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के साथ ही 13 यूएपीए एक्ट की धारा लगाई गई थी। अनंत सिंह के वकील के मुताबिक बाद में पुलिस ने 13 यूएपीए एक्ट वापस ले लिया था।
इसके बाद गिरफ्तारी के भय से राजद विधायक अनंत सिंह भूमिगत हो गए थे। 23 अगस्त, 2019 को उन्होंने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर किया था। मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें गुनहगार ठहराया है।
























