Chhapra: जिलाधिकारी हरिहर प्रसाद के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर चेतनारायण राय ने अम्बेडकर जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण सदर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधज्ञा लागू कर दिया है. सदर अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत किसी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना प्रर्दशन पर पूर्णतः रोक रहेगा.
सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का मानव शरीर घातक हथियार का प्रर्दशन नही करेंगे. इस दौरान किसी तरह का अपराध करने तथा शांति व्यवस्था भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नही करेंगे. उन्होंने कहा कि यह आदेश सुबह के 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रभावी रहेगा. जानकारी जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी ने दी.




