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सारण: दहेज हत्याकांड में अभियुक्त को 7 वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदण्ड

CT Bihar Desk
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Chhapra: सारण जिलान्तर्गत दहेज हत्या के एक कांड में एक अभियुक्त को 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा दिलायी मिली है।

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पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में वर्ष 2025 में सारण जिला के अन्तर्गत अपराध के गंभीर शीर्ष के कांडों को चिन्हित कर न्यायालय में तत्परता से विचारण चलाया जा रहा है। जिसमें साक्षियों का ससमय साक्ष्य पूर्ण करायी जा रही है। इसी क्रम में 24 नवंबर को श्रीकांत सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13, सारण द्वारा मशरख थाना कांड सं0-112/08, दिनांक-08.08. 2008, धारा-304 (बी) भा०द०वि० एवं 3/4 दहेज अधिनियम (सत्रवाद संख्या-601/11) के 01 महिला अभियुक्त को दोषी पाते हुए धारा-304 (बी) में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा एवं अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं करने पर 6 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा दी गयी। साथ ही धारा-4 दहेज अधिनियम में एक वर्ष की साधारण कारावास एवं दो हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा दी गयी।

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उक्त कांड में अनुसंधानकर्ता द्वारा गुणवर्त्तापूर्ण अनुसन्धान पुर्ण कर न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए रखा गया। उक्त मामला में अभियोजन के तरफ से डॉक्टर एवं अनुसंधानकर्ता सहित कुल 7 साक्षियों को न्यायालय में गवाही करवायी गयी। इस मामला में अपर लोक अभियोजक दिनेश्वर कुमार कौशिक के द्वारा अभियोजन के तरफ से पक्ष रखा गया।

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