ऑनलाइन जुड़वायें मतदाता सूची में नाम

ऑनलाइन जुड़वायें मतदाता सूची में नाम

छपरा: अगर आपका नाम मतदाता सूची में नही है और आपकी उम्र 18 वर्ष हो गयी है तो आप मतदाता सूची में ऑनलाइन नाम दर्ज करा सकते है. निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने को लेकर आवेदक को अपने विधानसभा क्षेत्र की संख्या तथा उस विधान सभा क्षेत्र के अन्दर अपने क्षेत्र के मतदान केंद्र की संख्या की जानकारी रखनी होगी.

इसके साथ साथ आवेदक के पास मतदाता सूची  में अपने परिवार के सदस्यों का मतदाता क्रमांक भी याद रखना होगा जिससे की उनका नाम परिवार के सदस्यों के पास ही जुड़ जाये. आवेदक निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.ceo.bih.in पर जाकर स्वयं आवेदन कर सकते है.

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