Chhapra: जिले में लगातार बढ़ रहे तापमान और दोपहर की भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा फैसला लिया है।
जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा कोचिंग संस्थानों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 20 जून तक पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
प्रशासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाओं का संचालन जारी रहेगा, लेकिन उन्हें केवल सुबह से दोपहर 11:00 बजे तक ही संचालित किया जा सकेगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में लगातार बढ़ रहे तापमान और लू जैसी परिस्थितियों के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। ऐसे में एहतियात के तौर पर यह निर्णय लिया गया है ताकि बच्चों को गर्मी से होने वाली समस्याओं से सुरक्षित रखा जा सके।
प्रशासन ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।



















