Chhapra: जिलाधीकारी ने कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने जिले के सभी केन्द्राधीक्षकों की बैठक बुलाकर परीक्षा समिति द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उन्हें अपने स्तर से निर्देश देंगे। वे केन्द्राधीक्षकों को समिति द्वारा निर्धारित डाटायुक्त / डाटारहित उत्तरपुस्तिका के संदर्भ में दिए गए निर्देशों से अवगत करा देंगे। वे केन्द्राधीक्षकों को यह भी निर्देश देंगे कि उनके केन्द्र पर उड़नदस्ता एवं निरीक्षी पदाधिकारी के जाने पर मुख्य द्वार को तुरंत खुलवा दें जिससे कि केन्द्र का अविलंब निरीक्षण किया जा सके। वे केन्द्राधीक्षकों को निर्देशित कर यह सुनिश्चित करेंगे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के पत्रांक BSEB (SS)/ KEN/59/2022 दिनांक 20.01.2022 द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सुदृद्ध व्यवस्थामूलक कार्रवाई से संबंधित दिए गये निदेश का अनुपालन करते हुए सभी परीक्षा केन्द्र के परीक्षा कक्ष / हॉल में प्रत्येक बेंच पर अधिकतम दो परीक्षार्थी ही आपसी सामाजिक दूरी के अनुसार (संलग्न डायग्राम के अनुसार) बैठाये गये हैं। ऐसी व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाय।
कोविड- 19 से संबंधित निर्देश
1. भारत सरकार बिहार सरकार के गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मंत्रालय / गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी कोविड 19 से संबंधित दिशा-निर्देशों SOP (Standard Operating Procedure) का पालन परीक्षार्थियों सहित परीक्षा कार्य में संलग्न पदाधिकारियों / शिक्षकेत्तर / गैर शिक्षकेत्तर कर्मियों को करना अनिवार्य होगा। 2. कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि परीक्षार्थी मास्क लगाकर तथा हाथ को रोनेटाइज कर ही परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित हों। इस महामारी से बचाव हेतु परीक्षार्थी को अपने साथ लाये हुए स्वच्छ पानी को ही पीने के लिए प्रयोग करेंगे।
3. प्रवेश पत्र पर अंकित समयावधि में ही परीक्षार्थी को प्रवेश की अनुमति दी जायेगी तथा हर हाल में सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। परीक्षार्थियों को पंक्तिबद्ध कराकर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश कराया जायेगा।
4. परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने तथा निकलते समय सामाजिक दूरी का पालन करना
आवश्यक है।
5. परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दिन प्रत्येक पाली की परीक्षा प्रारंभ होने से पहले परीक्षा
केन्द्र को सैनिटाईज करने तथा परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय
दोनों हाथ को सैनिटाईज कराने की व्यवस्था की जायेगी।
6. परीक्षा केन्द्र पर अनावश्यक भीड़ लगाने एवं यत्र-तत्र थूकने एवं गंदगी फैलाने
की मनाही होगी।
7. खाँसते एवं छींकत समय मुँह पर रूमाल रखने हेतु निर्देशित किया जायेगा। 8. परीक्षा में संलग्न सभी पदाधिकारी, शिक्षकेत्तर / गैर शिक्षकेत्तर कर्मियों एवं परीक्षार्थियों के लिए पूरी परीक्षा अवधि में मास्क / फेस कवर का प्रयोग करना
अनिवार्य होगा। 9. परीक्षा केन्द्र पर आवासित परीक्षार्थियों की संख्या का 05 प्रतिशत मास्क सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाय ताकि वैसे परीक्षार्थी जो गास्क पहनकर उपस्थित नहीं
हुए हों को मास्क उपलब्ध कराई जा सके। 10. परीक्षा केन्द्र पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
11. परीक्षा संचालन के कम में यदि किसी परीक्षार्थी का तापमान सामान्य से अधिक
पाया जाता है, अथवा परीक्षार्थी को गंभीर खाँसी / जुकाम है. तो वैसी स्थिति में
उरा परीक्षार्थी के लिए परीक्षा देने हेतु पृथक व्यवस्था की जाय।
12. परीक्षा अवधि में किसी परीक्षार्थी के बीमार होने पर अथवा कोविड लक्षण पाये
जाने पर उसे तत्काल आइसोलेट किया जाय तथा चिकित्सक को बुलाकर परामर्श प्राप्त किया जाय लक्षण बिगड़ने पर उसे अस्पताल में ले जाया जाय।
13. दिव्यांग परीक्षार्थियों के साथ आने वाले लेखक (Scribe) के लिए भी मारक / फेस कवर का प्रयोग अनिवार्य है।