Chhapra: नगर निगम क्षेत्र के नवीगंज, आर्य नगर कटहरी बाग और घेघता में एक-एक व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की सूचना के बाद उसके घर के आसपास के एरिया को सील करने का आदेश जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने दिया है.
भारत सरकार के मार्गनिर्देश के आलोक में उस क्षेत्र में संक्रमण को रोकने के लिए सील करने की प्रक्रिया शुरू की गई है. इसके लिए नवीगंज में व्यक्ति के निवास स्थल के पूर्व जनार्दन ठाकुर के घर के पास गली, पश्चिम में माधव चौधरी के घर के पास, उत्तर में बद्री भगत के घर के पास वाली गली और दक्षिण में नितेश कुमार के घर के पास के क्षेत्र तक को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.
इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र के मौना अड्डा के समीप एक व्यवसाय और रिविलगंज प्रखंड में कार्यरत एक कर्मी के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की सूचना पर इन दोनों के निवास स्थान छपरा नगर निगम क्षेत्र के आर्य नगर कटहरी बाग मोहल्ला को भी सील करने के आदेश दिए गए हैं. संक्रमित व्यक्ति के व्यक्तियों के मुहल्ला आर्य नगर कटहरी बाग स्थित निवास स्थल के उत्तर पीसी विज्ञान महाविद्यालय जाने वाला पथ, दक्षिण में साधु लाल महाविद्यालय जाने वाला पथ, पूरब में अग्रणी अपार्टमेंट जाने वाला और पश्चिम में ग्रीनलैंड स्कूल राहत रोड तक जाने वाले पथ तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.
वहीं एक अन्य मामले में घेघटा में कोरोना वायरस संक्रमित मरीज मिलने के बाद व्यक्ति के आवास से उत्तर में सुभाष सिंह के घर तक, दक्षिण में बावली चौक महारानी स्थान तक, पूरब में नथुनी राम के घर और पश्चिमी विक्रम सिंह के घर के क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है.
कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को ना तो बाहर जाने की इजाजत होगी और ना ही किसी व्यक्ति को इस क्षेत्र में आने की अनुमति दी जाएगी.
जिलाधिकारी के द्वारा इस पूरे क्षेत्र को सेनेटाइज करने का निर्देश दिया गया है. इसका दायित्व संजय कुमार उपाध्याय, नगर आयुक्त, छपरा नगर निगम को दिया गया है. जबकी सेनेटाइज गतिविधियों का अनुश्रवण डॉ० दिलीप कुमार सिंह, जिला वैक्टर बॉर्न रोग नियंत्रण पदाधिकारी मो0 7717781085 को दिया गया है.