छपरा में इन शर्तों के साथ सुबह 9 से शाम 6 बजे तक सभी दुकानों को खोलने की इजाजत

छपरा में इन शर्तों के साथ सुबह 9 से शाम 6 बजे तक सभी दुकानों को खोलने की इजाजत

Chhapra: छपरा में जिला प्रशासन ने दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है. कोरोनावायरस का कारण बिहार में 16 अगस्त तक लॉकडाउन लगाया गया है. रविवार को सारण जिलाअधिकारी द्वारा जारी निर्देश के अनुसार छपरा में विभिन्न शर्तों के साथ निजी प्रतिष्ठानों और दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है. इसके तहत सुबह 9:00 बजे से लेकर शाम 6:00 बजे तक सभी प्रकार की दुकानें खुलेंगी. फल एवं सब्जी की दुकानों को सुबह 5:00 बजे से लेकर 9:00 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है. फल एवं सब्जी के खुदरा विक्रेता धूम धूम कर ही सब्जी बेचेंगे.

इसके अलावा शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, रेस्टोरेंट ढाबा आदि में सिर्फ होम डिलीवरी तथा तथा टेक अवे सर्विस का संचालन होगा.

सभी प्रकार के वाणिज्य एवं निजी प्रतिष्ठान भी सुबह 9:00 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही खुलेंगे. निजी कार्यालय में 50% कर्मियों की उपस्थिति के साथ संचालित किए जाएंगे. रात्रि 10:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक नाईट कर्फ्यू जारी रहेगा.

दुकान/ कार्यालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का पालन किया जाएगा. अनुपालन नहीं करने वाले दुकानदारों के विरूद्ध कार्रवाई करके दुकानें बंद की जाएग. सर्दी जुकाम या खांसी के लक्षण वाले किसी व्यक्ति को काम करने का काउंटर के पास आने की अनुमति नहीं होगी

सभी प्रकार के परिवहन सेवा निलंबित रहेगी. टैक्सी एवं ऑटो रिक्शा का परिचालन संपूर्ण जिला में होगा. सामान के परिवहन से जुड़े वाहनों का लोडिंग अनलोडिंग के साथ परिचालन की अनुमति होगी. सरकारी कार्यालय से जुड़े सभी सरकारी व निजी वाहन के परिचालन की अनुमति होगी. अति आवश्यक सेवा से जुड़े वाहन से घर तक परिचालन की अनुमति होगी.

किसी भी दुकानदार द्वारा यदि नियम का उल्लंघन होता है तो दुकानदार के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं महामारी एक्ट 1897 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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