सेबी ने अनिल अंबानी को शेयर बाजार से किया पांच साल के लिए बैन, 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया

सेबी ने अनिल अंबानी को शेयर बाजार से किया पांच साल के लिए बैन, 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया

मुंबई/नई दिल्ली, 23 अगस्त (हि.स.)। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने फंड की हेराफेरी के मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी को शेयर बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। बाजार नियामक एजेंसी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही उनके किसी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर रहने पर भी पाबंदी लगाई गई है।

सेबी ने शुक्रवार को उद्योगपति अनिल अंबानी सहित 24 अन्य संस्थाओं पर पूंजी बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। सेबी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना के साथ किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर पद के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। बाजार नियामक ने जिन लोगों को प्रतिबंधित किया है वे सभी व्यवसायी किसी भी सूचीबद्ध कंपनी से नहीं जुड़ सकेंगे।

इसके अलावा बाजार नियामक ने रिलायंस होम फाइनेंस (आरएचएफएल) के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य एंटीटीज को बैन किया है। इन सभी पर अलग-अलग जुर्माना लगाया गया है। रिलायंस होम फाइनेंस को 6 महीने के लिए बैन किया है और 6 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। सेबी की ओर से जारी 222 पेज के फाइनल ऑर्डर के मुताबिक जांच में पता चला कि आरएचएफएल के अधिकारियों की सहायता से अनिल अंबानी ने पैसों की हेराफेरी की। उन्होंने फंड का खुद इस्तेमाल किया लेकिन दिखाया कि ये फंड लोन के तौर पर दिया गया है।

0Shares

छपरा टुडे डॉट कॉम की खबरों को Facebook पर पढ़ने कर लिए @ChhapraToday पर Like करे. हमें ट्विटर पर @ChhapraToday पर Follow करें. Video न्यूज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को @ChhapraToday पर Subscribe करें