पटना: 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी और मुंगेर रेंज के डीआईजी रहे शफीउल हक को भ्रष्टाचार के मामले में गृह विभाग ने निलंबित कर दिया है। विभाग ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है। वह पदस्थापना की प्रतीक्षा में थे।
विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार जांच में यह प्रमाणित हुआ कि वसूली करने वाले मो. उमरान के गलत कार्यों की जानकारी होने के बावजूद डीआईजी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे साफ है कि पूरे घटनाक्रम में उनकी सहभागिता है। साथ ही उन्हें भ्रष्टाचार के पोषक के रूप में स्थापित करता है।
उल्लेखनीय है कि मुंगेर के डीआईजी तैनाती के दौरान उनपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इसकी जांच ईओयू ने की। ईओयू की रिपोर्ट के मुताबिक शफीउल हक ने सहायक अवर पुलिस निरीक्षक मो. उमरान और एक निजी व्यक्ति के माध्यम से मुंगेर रेंज के अधीन बड़ी संख्या में कनीय पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों से अवैध राशि की उगाही करायी थी।
इन आरोपों को देखते हुए राज्य सरकार ने शफीउल हक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है। निलंबन अवधि का उनका मुख्यालय आईजी पटना के कार्यालय में होगा।