प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास को लेकर चुनाव आयोग ने जारी किए संशोधित दिशानिर्देश

प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास को लेकर चुनाव आयोग ने जारी किए संशोधित दिशानिर्देश

New Delhi: निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा उनके आपराधिक इतिहास को सार्वजनिक करने को लेकर संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं. शुक्रवार को आयोग द्वारा जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति में इन दिशा-निर्देशों में प्रत्याशियों के साथ उन्हें चुनावी मैदान में उतारने वाली पार्टी को भी कुछ नियमों का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है.

संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी और उसकी पार्टी को उम्मीदवार के आपराधिक विवरण (यदि कोई हो तो) को अखबार और टेलीविजन में प्रकाशित करवाना होगा. उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को यह काम 3 बार करना होगा. चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि उम्मीदवार के आपराधिक विवरण का पहली बार प्रकाशन नाम वापसी की अंतिम तारीख के पहले 4 दिनों के भीतर करवाना होगा. दूसरी बार अपना आपराधिक विवरण नाम वापसी की अंतिम तारीख के पांचवे से आठवें दिन के भीतर अखबार और टेलीविजन में प्रकाशित करवाना होगा.

चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार तीसरी बार प्रचार के नौवें दिन से अंतिम दिन तक उम्मीदवार के आपराधिक विवरण का प्रकाशन इन दोनों माध्यमों पर करवाना होगा. निर्विरोध रूप से जीतने वाले प्रत्याशी और उसकी पार्टी को भी आपराधिक इतिहास (अगर कोई हो तो) से जुड़ी जानकारी प्रकाशित करवानी होगी.

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