निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करायें पेंशनधारी अपना जीवन प्रमाणीकरण
Chhapra: सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सारण अदिती कुमारी के द्वारा बताया गया कि सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभुकों को पेंशन भुगतान के लिए जीवन प्रमाणीकरण की अनिवार्यता की गयी है। इसके लिए 31 दिसम्बर 2021 तक की तिथि निर्धारित है।
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग सारण के द्वारा बताया गया कि प्रखंड कार्यालय में लाभुकों का जीवन प्रमाणीकरण निःशुल्क होगा। कॉमन सर्विस सेन्टर पर अधिकतम पांच रूपये का शुल्क देकर लाभुक यह कार्य करवा सकते हैं। उनको अपने साथ आधार कार्ड, बैंक खाता और लाभार्थी संख्या लेकर जाना आवश्यक होगा। इससे पेंशन डिस्ट्रिब्यूशन की प्रक्रिया बनाने और लाभार्थियों की रिकार्ड को सुरक्षित करने में मदद मिलती है। प्रक्रिया सरल तरीके से सम्पन्न हो जाती है।
उन्होंने कहा कि लाइफ सर्टिफिकेट एक टूल की तरह काम करता है। वहीं इससे उन्हें हर माह बिना रूकावट के पेंशन मिलती है। जीवन प्रमाणीकरण से पेंशनर की मृत्यु होने पर पेमेंट रोकने में भी मदद मिलती है। विभागीय निर्देश के आलाके में सामाजिक सुरक्षा पेंषनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण अनिवार्य है। अन्यथा माह दिसम्बर 2021 के अंत तक प्रमाणीकरण नहीं कराने की स्थिति में उनके पेंशन का नियमित भुगतान प्रभावित या बाधित हो सकता है।