पटना, 13 मार्च (हि.स.)। राज्य में लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष व्यवस्था की गई है। इस संबंध में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सूचना जारी कर आम लोगों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपने ट्रैफिक चालान का निपटारा कराने की अपील की है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पूजा करने गए किताब दुकानदार सह प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या जारी सूचना के अनुसार, पटना उच्च न्यायालय के स्तर से 11 मार्च 2026 को पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत 14 मार्च को बिहार के सभी व्यवहार न्यायालयों और अनुमंडल न्यायालयों में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालानों के मामलों का निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा। आज का पंचांग | आषाढ़ कृष्णपक्ष चतुर्थी प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि जिन लोगों के ट्रैफिक चालान लंबित हैं, वे संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का त्वरित निपटारा करा सकते हैं। इससे लोगों को लंबित मामलों से राहत मिलेगी और न्यायिक प्रक्रिया भी सरल व त्वरित होगी। जनगणना प्री टेस्ट: डीसीओ ट्रेनर्स ने क्षेत्र में कराया स्व-गणना, छ्ह जुलाई से प्रगणक व पर्यवेक्षक करेंगे पूर्व परिक्षण प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया जाता है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। इसलिए अधिक से अधिक लोगों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की गई है।
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पटना, 13 मार्च (हि.स.)। राज्य में लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष व्यवस्था की गई है।
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इस संबंध में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सूचना जारी कर आम लोगों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपने ट्रैफिक चालान का निपटारा कराने की अपील की है।
जारी सूचना के अनुसार, पटना उच्च न्यायालय के स्तर से 11 मार्च 2026 को पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत 14 मार्च को बिहार के सभी व्यवहार न्यायालयों और अनुमंडल न्यायालयों में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालानों के मामलों का निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा।
प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि जिन लोगों के ट्रैफिक चालान लंबित हैं, वे संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का त्वरित निपटारा करा सकते हैं। इससे लोगों को लंबित मामलों से राहत मिलेगी और न्यायिक प्रक्रिया भी सरल व त्वरित होगी।
प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया जाता है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। इसलिए अधिक से अधिक लोगों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की गई है।
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