Chhapra: Social Media पर एक बार पुनः चल रही भारत बंद की भ्रामक मेसेजों के मद्देनजर सारण जिला प्रशासन सतर्क है. जिलाधिकारी हरिहर प्रसाद के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी ने इस बाबत आदेश जारी कर निषेधाज्ञा लागू कर दी है.
सदर अनुमंडल पदाधिकारी चेत नारायण राय ने बताया कि WhatsApp एवं अन्य सूचनाओं से प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 अप्रैल एवं 25 अप्रैल को भारत बंद की घोषणा संगठनों द्वारा की गई है. उन्होंने कहा कि बंद के दौरान विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक शांति भंग होने की संभवना को ध्यान मे रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण सदर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू रहेगा. सदर अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत किसी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना प्रर्दशन पर पूर्णतः रोक रहेगा.
उन्होंने कहा कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का मानव शरीर घातक हथियार का प्रर्दशन नही करेंगे. इस दौरान किसी तरह का अपराध करने तथा शांति व्यवस्था भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नही करेंगे. उन्होंने कहा कि यह आदेश 20 अप्रैल एवं 25 अप्रैल की सुबह के 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रभावी रहेगा.