Chhapra: देश में आज से तीन नए आपराधिक कानून प्रवर्तन में आ गए हैं। तीनों नए आपराधिक कानून, यथा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम को जिले में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सारण पुलिस पूरी तरह से तैयार है।
नए आपराधिक कानून में हुए महत्वपूर्ण बदलाव एवं कानूनी अधिकारों से नागरिकों को अवगत करने हेतु दिनांक- 01 जुलाई 2024 को सारण जिले के सभी थानों में जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इन कानूनों के लागू होते ही भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत जिले में अब तक कुल पांच प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है।
इसमें नगर थाना में 2, रिविलगंज थाना में एक, मढ़ौरा थाना में एक एवं पानापुर थाना में एक प्राथमिकी शामिल है।
जिले में नए आपराधिक कानूनों के तहत पहली प्राथमिकी रिविलगंज थाना काण्ड संख्या- 198/24, दिनांक 01.07.2024, धारा- 223/303(2)/317(2) BNS के रूप में दर्ज की गई है, जो अवैध बालू लदे एक हाइवा की जप्ती एवं एक व्यक्ति की गिरफ़्तारी से संबंधित है।
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