हत्या मामले में पूर्व मंत्री रवींद्र मिश्र को आजीवन कारावास की सज़ा

हत्या मामले में पूर्व मंत्री रवींद्र मिश्र को आजीवन कारावास की सज़ा

हत्या मामले में पूर्व मंत्री रवींद्र मिश्र को आजीवन कारावास की सज़ा

Chhapra: बिहार के पूर्व ग्रामीण मंत्री रवींद्र नाथ मिश्र को हत्या के मामले में कोर्ट आजीवन कारावास की सज़ा सुनायी है.

मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सह एडीजे तृतीय नलिन कुमार पांडेय ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई.

कोर्ट ने पूर्व मंत्री को वर्ष 1990 में हुई हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

सजा की जानकारी देते हुए एपीपी ध्रुव देव सिंह ने बताया कि 27 फरवरी 1990 को विधानसभा चुनाव के मतदान के दिन मांझी प्रखंड के डुमरी गांव स्थित मतदान केंद्र संख्या 175-176 पर बूथ लूटने की मंशा से फायरिंग की गई थी. इसमें चांद दियर गांव के उमा बिन की गोली लगने से मौत हो गई थी. इस पर पीठासीन अधिकारी व पोलिंग एजेंट महेश यादव ने मांझी थाने में केस कराया था। जिसमें पूर्व मंत्री रवींद्र नाथ मिश्र और उनके छोटे भाई हरेंद्र मिश्र समेत पर हत्या का आरोप लगाया गया था. कोर्ट ने उनके भाई को बरी कर दिया था. जबकि पूर्व मंत्री को आजीवन कारावास की सज़ा सुनायी है.

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