सारण में शराब माफिया को मिली 7 वर्ष की सजा एवं 1 लाख का अर्थ दंड

सारण में शराब माफिया को मिली 7 वर्ष की सजा एवं 1 लाख का अर्थ दंड

सारण में शराब माफिया को मिली 7 वर्ष की सजा एवं 1 लाख का अर्थ दंड

Chhapra: विशेष न्यायाधीश उत्पाद प्रथम सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय धर्मेंद्र झा ने बनियापुर थाना कांड संख्या 199/17 के उत्पाद विचारण संख्या 1801/18 में बनियापुर थाना के हुरहुर कला निवासी देवब्रत सिंह को 7 साल सश्रम कारावास और एक लाख अर्थदंड, अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा सुनाया गया है.

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मृत्युंजय कुमार पांडे ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा, बताते चलें कि बनियापुर थानाध्यक्ष ज्वाला सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि अभियुक्त अंग्रेजी शराब का कारोबार करता है जिसको लेकर थानाध्यक्ष द्वारा टीम गठित कर अभियुक्त के घर पर छापेमारी की गई तो उसके बथान से विभिन्न ब्रांडो के 63 कार्टून बिदेशी शराब बरामद हुआ था, जिसके बाद थानाध्यक्ष द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.A valid URL was not provided.

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