पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून में थोड़ा सा बदलाव किया है. बिहार में अब अगर पहली दफे शराब पीकर पकड़े जायेंगे, तो दो से पांच हजार रूपये तक का जुर्माना देकर जेल जाने से छूट मिल सकती है. नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में इसकी नियमावली को मंजूरी दे दी गयी.
सरकार ने कुछ दिनों पहले ही विधान मंडल से शराबबंदी कानून में संशोधन पास कराया था. कानून में संशोधन कर इसे थोड़ा नरम किया गया है. जमानत के प्रावधान को भी बदला गया है. साथ ही नये संशोधन के तहत यह फैसला लिया गया कि पहली दफा शराब पीने वालों को सरकारी मजिस्ट्रेट के पास पेश कर जुर्माना लेकर छोड़ दिया जायेगा.
कैबिनेट की बैठक में इस संशोधन के लिए नियम तय कर लिये गये हैं. सरकार ने तय किया है कि पहली दफे शराब पीते पकड़े गये व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जायेगा. वहां दो हजार से पांच हजार के बीच जुर्माना लेकर उसे छोड़ दिया जायेगा. यहां इस बात का ध्याय रखा जाना है कि मजिस्ट्रेट के पास जुर्माना देकर छूटने का अधिकार हरेक व्यक्ति को नहीं होगा. यह सरकार और पुलिस तय करेगी कि किस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास पेश कर सिर्फ जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाये.