नगर क्षेत्र में अवैध रूप से होडिंग, बैनर, पोस्टर लगाने वालों पर होगी कार्रवाई

नगर क्षेत्र में अवैध रूप से होडिंग, बैनर, पोस्टर लगाने वालों पर होगी कार्रवाई

Chhapra: छपरा नगर निगम क्षेत्र में अवैध पोस्टर, बैनर, होडिंग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

नगर आयुक्त सुनील कुमार पांडे के द्वारा क्षेत्र से अवैध पोस्टर, बैनर, होडिंग हटाने हेतु टीम का गठन किया गया है। 

नगर क्षेत्र के मुख्य पथ के दिवार, पोल व अन्य सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से पोस्टर, बैनर लगाकर सरकारी संपत्ति को दुर्भावनापूर्ण तरीके से नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ नगर निगम कार्रवाई करेगी। इन होर्डिंग, पोस्टर और बैनर से नगर क्षेत्र के सौन्दर्याकरण कार्य प्रभावित होता है साथ हीं एवं सरकारी संपत्ति विरूपित होती है।

बिहार संपत्ति विरूपण अधिनियम, 1985 के तहत यह अपराध की श्रेणी में आता है, इस हेतु पाँच साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान है।

नगर क्षेत्र में अपने आवंटित क्षेत्र में लगे अवैध पोस्टर, बैनर,  दुकान के सामने लगाए गए होडिंग का निरीक्षण कर गठित टीम तत्काल पोस्टर, बैनर हटाते हुए संबंधित व्यक्ति, एजेंसी पर नोटिस एवं जुर्माना करेगी।

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