नई दिल्ली, 27 मार्च (हि.स)। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के बीच बीच आम जनता को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 10 रुपये प्रति लीटर घटा दिया है। सरकार ने पेट्रोल पर इसको 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर अब 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया है, जबकि डीज़ल पर इसको 10 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य (0) कर दिया है। नई दरें शुक्रवार से लागू हो गई हैं। वित्त मंत्रालय की आज जारी अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर तीन रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है जबकि डीजल पर यह शुल्क पहले के 10 रुपये से घटाकर शून्य कर दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार, सरकार के इस कदम से पेट्रोल- डीजल की कीमतें कम होने की उम्मीद है। वेनेजुएला भूकंप : भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ, ‘ऑपरेशन अमिस्ताद’ के तहत राहत सामग्री लेकर रवाना हुए वायुसेना के दो विमान इसके अलावा सरकार ने विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) के लिए एक नया लेवी ढांचा पेश किया है। इन बदलाव के तहत, एटीएफ पर अब 50 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है, जिसकी आंशिक रूप से छूट के जरिए भरपाई की जाती है, जिससे विशिष्ट प्रावधान के तहत प्रभावी शुल्क लगभग 29.5 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। सद्दगुरु जग्गी वासुदेव पटना तीन दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे, मुख्यमंत्री ने किया स्वागत श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा
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नई दिल्ली, 27 मार्च (हि.स)। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के बीच बीच आम जनता को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 10 रुपये प्रति लीटर घटा दिया है। सरकार ने पेट्रोल पर इसको 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर अब 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया है, जबकि डीज़ल पर इसको 10 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य (0) कर दिया है। नई दरें शुक्रवार से लागू हो गई हैं।
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वित्त मंत्रालय की आज जारी अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर तीन रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है जबकि डीजल पर यह शुल्क पहले के 10 रुपये से घटाकर शून्य कर दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार, सरकार के इस कदम से पेट्रोल- डीजल की कीमतें कम होने की उम्मीद है।
इसके अलावा सरकार ने विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) के लिए एक नया लेवी ढांचा पेश किया है। इन बदलाव के तहत, एटीएफ पर अब 50 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है, जिसकी आंशिक रूप से छूट के जरिए भरपाई की जाती है, जिससे विशिष्ट प्रावधान के तहत प्रभावी शुल्क लगभग 29.5 रुपये प्रति लीटर हो जाता है।
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