Chhapra: सारण जिले में विगत 6 फरवरी से इन्टरनेट सेवा पर पाबंदी लगायी गयी है. यह रोक 10 फरवरी तक जारी रहेगा.

इन्टरनेट लोगों की आम जरूरतों में शामिल है. अब इन्टरनेट के सेवा के पाबंदी से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कोरोना के बाद से Work form home पर कई लोग काम करते हैं. वही बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी छात्र ऑनलाइन करतें हैं. साथ ही स्कूली बच्चों की पढ़ाई से लेकर दैनिक सामानों को मंगवाने के लिए ऑनलाइन माध्यम का सहारा लिया जाता है. लेकिन इन्टरनेट के बंद हो जाने से सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

शादियों में भी लोग अपने परिवार और मित्रों से तस्वीरें साझा नहीं कर पा रहेंगे हैं. समय के साथ इन्टरनेट दैनिक जरूरतों में शामिल हो गया है. जिससे इन्टरनेट के बंद रहने पर लोगों को ऐसा लगता रहा है कि इन्टरनेट के बिना कुछ अधूरा सा है.

कुछ लोगों का कहना है कि आधुनिक युग में जब इन्टरनेट के माध्यम से शिक्षा लेकर तमाम व्यवस्थाएं टिकी हों तो ऐसे में इन्टरनेट बंदी सही नहीं है. सरकार को ऐसी परिस्थितियों निपटने के लिए इन्टरनेट बंदी की जगह अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए.

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राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर

Patna: राज्य सरकार की कैबिनेट ने 18 एजेंडों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की. बुधवार को आहूत कैबिनेट की बैठक में उच्च विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों को बहाली को लेकर स्वीकृति प्रदान की गई. जिसकी कार्य योजना तैयार की जाएगी.

इसके अलावे गोपालगंज के भोरे में एक नए बिजली सब स्टेशन, संचरण लाइन एवं हथुआ ग्रिड सब स्टेशन में दो लाइन बे निर्माण के लिए 123 करोड़ 83 लाख रुपये की योजना की स्वीकृति दी गई है.

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा NIDJAM प्रतियोगिता आयोजन के लिए 6 करोड़ रुपए अग्रिम स्वीकृति दी गई है. वाणिज्य कर विभाग द्वारा पेशाकर में की गई कटौती से संचित 75 करोड़ की राशि को सहायक अनुदान के रूप में बिहार के नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर व्यय करने की स्वीकृति दी गई है.

पटना मेट्रो रेल परियोजना के स्टेशन निर्माण एवं एलाइनमेंट के लिए राज्य सरकार की भूमि को नगर विकास एवं आवास विभाग को स्कूल का हस्तांतरण किया गया है.

दरभंगा जलापूर्ति योजना के अंतर्गत 35 वार्डों में पूर्ण आच्छादित करने के लिए 128 करोड़ 55 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है. खगड़िया में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निर्माण के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से पुनरीक्षित प्राक्कलन 6 करोड़ 71लाख 72 हजार रू की स्वीकृति दी गई है. रोहतास के डेहरी ऑन सोन में व्यवहार न्यायालय निर्माण एवं अन्य काम के लिए 33 करोड़ 85 लाख ₹83000 की स्वीकृति दी गई है.

बिहार कास्ट तथा वन्य उत्पादन अभिवहन -विनियमन संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है. खगड़िया में चौथम अंचल में कुल 7.115 एकड़ पथ निर्माण विभाग की भूमि को जवाहर नवोदय विद्यालय खगड़िया की स्थापना के लिए नवोदय विद्यालय समिति शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को निशुल्क हस्तांतरित किया गया है. राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों की मान्यता बरकरार रखने के लिए अध्यापक एवं प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन की स्वीकृति दी गई हैं .

राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रति विद्यालय एक कंप्यूटर शिक्षक की दर से 7360 उच्च माध्यमिक कंप्यूटर शिक्षक के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.

बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों के शिक्षकों को गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत पीएचडी एवं एमटेक में नामांकन के लिए अनुमति एवं अवकाश की स्वीकृति दी गई है. भवन निर्माण विभाग से रिटायर्ड राकेश कुमार को अगले 1 वर्ष या नियमित प्रोन्नति होने तक जो भी हो संविदा के आधार पर नियोजित करने करते हुए अभियंता प्रमुख अपर आयुक्त सह विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार देने की स्वीकृति दी गई है.

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ट्रेन में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत, कराया गया पोस्टमार्टम

छपरा : कोलकाता से सिवान जाने के क्रम में ट्रेन में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत हो गई. ट्रेन में उसकी भी स्थिति बिगड़ने के बाद परिजनों के द्वारा उसे छपरा जंक्शन पर उतारा गया. जहां जांच उपरांत पाया गया कि उस व्यक्ति की मौत हो चुकी है.

वही रेल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा. जहां शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद उसे परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है.

मृतक सिवान जिले के सिसवन थाना अंतर्गत मुबारकपुर गांव निवासी गुलामुद्दीन मियां का पुत्र अब्दुल रहमान बताया गया है.

इस मामले में पुलिस का कहना है कि उसकी मौत का कारण बीमार होना प्रतीत होता है. मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल सकेगा. वहीं परिजनों ने बताया कि उनकी तबीयत खराब रहती थी. वह कोलकाता से सिवान अपने घर लौट रहे थे. उसी बीच रास्ते में उनकी अचानक मौत हुई है.

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किलाबंदी जांच अभियान में 827 बिना टिकट यात्रियों से 4 लाख 91 हजार 535 रुपए जुर्माना की राशि वसूली

Chhapra: पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल प्रशासन यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिये निरन्तर प्रयत्नषील है. इसी क्रम में रेल राजस्व लिकेज को रोकने के लिए वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक संजीव शर्मा के निर्देशन में सहायक वाणिज्य प्रबंधक अजय कुमार सुमन के नेतृत्व में जनवरी माह में विशेष टिकट जांच, औचक टिकट जांच एवं बस रेड अभियान आयोजित किये गये. परिणामस्वरूप 35993 बिना टिकट, अनियमित टिकट एवं 28 बिना बुक सामान के मामले पकड़े गये. जिनसे जुर्माने के रूप में कुल 2.18 करोड़ का रेल राजस्व वसूल किया गया.

इसी क्रम में आज सहायक वाणिज्य प्रबंधक ए के सुमन के नेतृत्व में छपरा जं स्टेशन को आधार बनाकर किलाबंदी टिकट जाँच की गई. इस दौरान स्टेशन के सभी प्रवेश एवं निकास द्वारों को बन्द कर मुख्य प्रवेश द्वार से यात्रियों को निकाला गया ताकि बिना टिकट अथवा बिना बुक समान के कोई यात्री बाहर न जा सके गहन जाँच की गई.

इस जाँच में बिना टिकट के कुल 367, अनियमित टिकट के कुल 457 तथा बिना बुक किये समान के साथ 03 यात्री पकड़े गए. पकड़े गए कुल 827 यात्रियों से जुर्माने के रूप में रु 491535 रेल राजस्व प्राप्त हुआ.

इस अभियान में छपरा से ओरिजनेट एवं टर्मिनेट होने वाली समेत गुजरने वाली सभी गाड़ियों के यात्रियों की जाँच की गई. इस जाँच में बनारस, छपरा, मऊ एवं गोरखपुर रेड पार्टी के टिकट जाँच कर्मचारियों समेत रेलवे सुरक्षा बल की टीमों ने सहयोग प्रदान किया.

बिना टिकट अथवा अनाधिकृत यात्रियों के कारण आरक्षण कराकर उचित टिकट धारक रेल यात्रियों को असुविधा होती है, गाड़ियों में अपराध को बढ़ावा मिलता है तथा रेल राजस्व की क्षति होती है. रेल यात्रियों की सुविधा एवं रेल राजस्व की क्षति रोकने के लिए इस तरह के जांच अभियान आगे भी आयोजित किये जाते रहेंगे.

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Chhapra: रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए यात्री जनता की सुविधा हेतु पूर्व से 13 फरवरी, 2023 तक चलायी जा रही गाड़ी संख्या 03215/03216 पटना-थावे-पटना दैनिक विशेष गाड़ी का संचलन 31 मार्च, 2023 तक 46 फेरों के लिये बढ़ाया गया है।

इस गाड़ी का मार्ग, ठहराव, समय एवं रेक संरचना पूर्ववत् रहेगी।

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मांझी की घटना में पुलिसियां कारवाई तेज, सोशल मीडिया में उन्माद फैलाने वाले से लेकर मुख्य कांड में हुई गिरफ्तारी

Chhapra: मांझी के मुबारकपुर की घटना को लेकर गठित एसआईटी ने अपनी कारवाई शुरू कर दी है. गठित एसआईटी टीम द्वारा इस मामले के अभियुक्त के साथ साथ घटना में जातीय उन्माद फैलाने और सोशल मीडिया पर गलत दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ दर्ज मामलों में भी गिरफ्तारी की जा रही है.

सारण पुलिस के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार गठित एसआईटी टीम ने मांझी में दर्ज 38/23 कांड संख्या में अप्राथमिक अभियुक्त छठु यादव एवं दिनेश यादव को गिरफ्तार किया है. इस मामले में अब तक 5 गिरफ्तारी हो चुकी है.

छपरा नगर थाना में दर्ज 108/23 कांड संख्या के तहत सोशल मीडिया पर उन्माद फैलाने के प्राथमिक अभियुक्त कोपा निवासी राजन कुमार राय, अप्राथमिक अभियुक्त पंकज कुमार राय सहित अबतक इस कांड में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

वही एकमा में 144 का उलंघन और उन्माद फैलाने को लेकर दर्ज 47/23 कांड संख्या के तहत मांझी निवासी हरे राम यादव को गिरफ्तार किया गया है.

इसके अलावे मांझी थाना में उपद्रव को लेकर 43/23 कांड संख्या में अबतक तीन लोगों की गिरफ्तारी एसआईटी के द्वारा की गई है.

पुलिस का कहना है कि विधि व्यवस्था में जनसहयोग जरूरी है. इस मामले में किसी तरह के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और वे जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे.

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Chhapra: शिव विवाह शोभा यात्रा के समिति का गठन हुआ। संस्थापक अरुण पुरोहित ने बताया कि बाबा मनोकामना नाथ मंदिर परिसर कटरा नेवाजी टोला में महाशिवरात्रि 18 फरवरी 2023 को निकलने वाली शिव विवाह शोभायात्रा समिति का गठन हुआ।

अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह पूर्व प्राचार्य, कार्यकारी अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह मुन्ना, कोषाध्यक्ष राजेश गुप्ता, सचिव प्रो बैजनाथ मिश्रा, संरक्षक मंडल मदन मोहन सिंह, अधिवक्ता सर्वानंद सिंह, ज्ञानेश्वर प्रसाद जयसवाल, विनोद कुमार सिंह, लालबाबू स्वर्णकार, केदारनाथ सिंह, पूर्व मुखिया परशुराम राय को, उपाध्यक्ष गिरधारी प्रसाद सोनी, रविंदर सिंह, कुणाल सिंह और अनुराग प्रताप सिंह को, कार्यकारिणी सदस्य संजीव कुमार सिंह अरुण कुमार सिंह गुड्डू, माधवेंद्र कुमार सिंह,विजय प्रताप सिंह चुन्नु, डॉ श्रीराम सिंह, देवेंद्र कुमार सिंह, परशुराम सिंह, हरेंद्र सिंह,अवधेश राय, बच्चा सिंह, बांके राय, विनोद कुमार सिंह बीडीसी, अधिवक्ता रजनीकांत सिंह, अवधेश कुमार सिंह, विनोद कुमार सिंह मास्टर ,आलोक कुमार हाकिम, त्रिभुवन सिंह बड़ा बाबू, मदन मुरारी सिंह, संजय शर्मा, आशीष भारतीय संजय राय , रंजन मिश्रा आनंद पुरोहित, पवन उपाध्याय, संतोष मिश्रा, संजीव कुमार वार्ड पार्षद, प्रदीप कुमार, अभिषेक कुमार सिंह जयशंकर सिंह कृपा नाथ सिंह को कला संयोजक डॉ राकेश कुमार सिंह बनाया गया।

संस्थापक अरुण पुरोहित ने कार्यकारिणी में नए सदस्य नवीन कुमार, राजू सिंह गुरुद्वारा, अजय कुमार सिंह खलपुरा आशीष माहेश्वरी, आदित्य अग्रवाल, संतोष ब्याहुत वैगरह को शामिल किया गया।

राजकिशोर सिंह, राज कुमार मिश्रा, पुजारी महेश मिश्रा गोपाल मिश्रा कन्हैया सिंह वगैरह सैकड़ों की संख्या में लोग सदस्य उपस्थित रहे।

बैठक का संचालन संस्थापक अरुण पुरोहित ने किया‌ और समस्त छपरा वासियों से तन मन धन से सहयोग करने की अपील की

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Chhapra: सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में युवकों की पिटाई और एक युवक की मौत के बाद स्थिति तनावपूर्ण और अब नियंत्रण में बनी हुई है। क्षेत्र में तनाव के मद्देनजर धारा 144 लागू किया गया है.

गृह विभाग ने जिला प्रशासन के इनपुट के आधार पर इस मामले में सोशल मीडिया साइट्स पर भड़काऊ जानकारी शेयर करने से विधि व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति के मद्देनजर इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का आदेश जारी किया है.

गृह विभाग के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सारण जिले में 6 फरवरी से 8 फरवरी 2023 तक इन्टरनेट सेवा बंद रहेगी. इस दौरान फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब समेत अन्य सोशल साइट्स पर सामग्री अपलोड नहीं की जा सकेगी.

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Chhapra: मांझी थाना में वर्तमान स्थिति को देखते हुए विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू किया गया है। उक्त जानकारी एसपी सारण डॉ गौरव मंगल ने दी। उन्होंने बताया कि धारा 144  का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही क्षेत्र में BSAP, STF आदि बल की भारी संख्या में प्रतिनियुक्ति की गई है। ताकि विधि व्यवस्था में किसी तरह की परेशानी आने पर कार्रवाई की जा सके।  एसपी ने बताया कि हत्याकांड में अबतक दो अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शेष की गिरफ्तारी हेतु DSP (HQ) के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया है। दोनों कांड (हत्या व उपद्रव /उन्माद फैलाना) के दोषियों के फरार रहने की स्थिति में तुरंत उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है।
Social media पर भड़काने वालों के विरुद्ध नगर थाना कांड 108/23 दर्ज किया गया है।

इसके साथ ही पुलिस ने एक संदेश जारी कर कहा है कि ऐसा प्रकाश में आया है कि कई व्यक्तियों द्वारा भड़काऊ व भ्रामक मैसेज सोशल मीडिया में प्रसारित किए जा रहे हैं व शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस द्वारा ऐसे असामाजिक तत्वों पर लगातार नज़र रखी जा रही है एवं प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्यवाही की जा रही है । अब तक प्रसारित विभिन्न पोस्ट के संबंध में नगर थाना कांड संख्या 108/23 दर्ज किया गया है, व दोषियों को चिन्हित कर गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है।

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Chhapra/Majhi: सारण जिले के मांझी थाना के मुबारकपुर गॉव में विगत 2 फरवरी को तीन व्यक्तियों के साथ हुई मार-पीट की घटना जिसमें एक की मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में मांझी थाना कांड सं0-38/23 दर्ज किया गया है। इसमें एक प्राथमिकी अभियुक्त जतूल राय, पिता स्व० मथुरा यादव एवं एक अप्राथमिकी अभियुक्त अभिषेक उर्फ करण, पिता- भीम यादव की गिरफ्तारी पुलिस ने की है।

उक्त घटना के विरोध में आज मुबारकपुर में आगजनी की घटना हुई। आक्रोशित लोगों ने आरोपी के पॉल्ट्री फार्म में आगजनी और तोड़फोड़ की।  जिसको लेकर वरीय पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती गाँव में की  गई है। पुलिस ने इस घटना के उपद्रवियों एवं उन्माद फैलाने वाले को चिन्हित कर कांड दर्ज करने की बातें कहीं हैं।  साथ ही फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है।

जिलाधिकारी राजेश मीना और पुलिस अधीक्षक डॉ गौरव मंगला खुद मौके पर पहुंचे और भी घटना स्थल की जॉच की। स्थानीय लोगों द्वारा इस घटना में थाना के संबंध में दी शिकायतों के संबंध में जॉच का आदेश दिया गया है। पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि निष्पक्ष जॉच के हित में वर्तमान थाना प्रभारी देवानंद को निलंबित किया गया है। साथ ही  दोनों कांड में त्वरित कार्रवाई करने के लिए अपर पुलिस पदाधिकारी- सह -अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर के नेतृत्व में एक एस०आई०टी० दल का गठन किया गया है। क्षेत्र में विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु अतिरिक्त पुलिस बल एवं दण्डाधिकारी कैंप कर रहे है।

आपको बात दें कि मुबारकपुर पंचायत के मुखिया पति विजय यादव के पॉल्ट्री फार्म में बंद कर तीन युवकों की बेरहमी से पिटाई की गई थी। जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया था। बेरहमी से की गई इस पिटाई में घायल एक युवक अमितेश कुमार सिंह की मौत हो गई थी। जबकि दो अन्य राहुल कुमार और आलोक कुमार सिंह गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं।

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ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का रास्ता साफ, न्यायालय ने कहा सरकार करे विचार

पटना: बिहार में ग्रीनफिल्ड हवाई अड्डा बनने का रास्ता साफ हो गया है। यह न तो राज्य सरकार के प्रयास से हुआ और न ही केंद्र के आदेश से, यह सब पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद राजीव प्रताप रूडी के प्रयास से और न्यायिक हस्तक्षेप से संभव हुआ है।

शनिवार को पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने अभिजीत कुमार पांडे की जनहित याचिका पर अभूतपूर्व फैसला देते हुए पटना और बिहटा हवाई अड्डा के विकल्प के रूप में नया ग्रीनफिल्ड हवाई अड्डा निर्माण के लिए सरकार को विचार करने का आदेश दिया।

छपरा में तकनीकी संभाव्यता होने पर वहां भी ग्रीनफिल्ड हवाई अड्डा का निर्माण कराया जा सकता है। इस संदर्भ में रुडी ने बिहार के विकास में न्यायपालिका की भूमिका को अहम बताते हुए राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया कि वे राजनीति से उपर उठकर न्यायालय के इस निर्णय का सम्मान करें और एक नये ग्रीनफिल्ड हवाई अड्डा के निर्माण के लिए आगे बढ़कर समुचित कार्रवाई करें।

उन्होंने कहा कि न्यायालय का यह फैसला आने वाले दिनों में परिवहन से संबंधित याचिकाओं पर राष्ट्रव्यापी मार्गदर्शन करेगा।

पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश संजय करोल को रुडी ने धन्यवाद देते हुए कहा कि यह उनका ग्रीनफिल्ड हवाई अड्डा निर्माण पर दिया गया उनका फैसला पटना उच्च न्यायालय के बतौर मुख्य न्यायाधीश अंतिम और ऐतिहासिक फैसला है।

रुडी ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने पर उन्हें बधाई और शुभकामना दी। कोर्ट ने सांसद रुडी को तकनीकी विशेषज्ञ और अधिवक्ता के रूप में बहस करने पर आभार भी व्यक्त किया।

विदित हो कि रुडी सांसद होने के साथ-साथ व्यावसायिक लाईसेंस धारक पायलट और पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता भी है। पायलट होने के नाते तकनीकी ज्ञान के साथ उन्होंने कोर्ट में बहस भी की थी।

पटना उच्च न्यायालय में पिछले 8 माह में 15 घंटे बहस हुई जिसके बाद यह फैसला आया। कोर्ट के फैसले को रुडी ने बिहार की 14 करोड़ नागरिकों की जीत बताते हुए कहा कि पटना उच्च न्यायालय ने एक संवैधानिक निर्णय दिया और बताया कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को सुरक्षित यात्रा के संबंध में भी लागू किया जा सकता है और सभी इसके हकदार है फिर बिहार के लोगों को उनकी सुगम और सुरक्षित यात्रा से वंचित कैसे रखा जा सकता है।

उन्होंने बताया कि कोर्ट ने कहा कि इसके लिए राज्य में पटना और बिहटा एयरपोर्ट को छोड़कर एक नये ग्रीनफिल्ड एयरपोर्ट बनाने पर सरकार विचार करे। रुडी ने कहा कि अब नये एयरपोर्ट के लिए रास्ता साफ हो गया है। न्यायालय ने कहा कि ग्रीनफील्ड पॉलिसी के तहत बिहार को हैदराबाद और बैंगलोर की तरह ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की जरूरत है। न्यायालय ने यह भी सवाल उठाया कि अगर सोनपुर के छपरा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट संभव है तो क्यों नहीं निर्माण किया जा रहा है?

रुडी ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने कृषि योग्य भूमि को अधिग्रहीत कर हवाई अड्डा बनाने से मना करते हुए गैर कृषि योग्य जमीन पर ही एयरपोर्ट के निर्माण की बात कही है। उन्होंने बताया कि इससे न केवल किसान भूमि हिन हो जाते है बल्कि स्थानीय स्तर पर कृषि उपज पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे न केवल सुरक्षित यात्रा बल्कि निर्माण, लाजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। इस संदर्भ में गंगा के तटीय क्षेत्र में हवाई अड्डा बनाने की रुडी की पहल को बल मिलता है। रुडी ने बताया नये ग्रीनफिल्ड एयरपोर्ट के लिए वह पिछले तीन वर्षों से संघर्ष कर रहे से संघर्ष कर रहे।

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Chhapra: रिविलगंज थाना  क्षेत्र के मुबारकपुर पश्चिमी टोला में सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान आपसी विवाद को लेकर मारपीट के क्रम में चाकू मारकर हुई हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इस हत्याकांड में  रविश कुमार राय पिता- बिंदा राय, सा०-मुबारकपुर पश्चिमी टोला, थाना-रिविलगंज, जिला- सारण की हत्या कर दी गई थी।

इस संबंध में थानाध्यक्ष ओमप्रकाश चौहान द्वारा रिविलगंज थाना कांड सं0-30/23, दिनांक -03/02/23, धारा- 342/302/504/34 भा0द0वी0 दर्ज कर घटना में संलिप्त प्राथमिकी नामजद अभियुक्त 01. गौरी शंकर चौधरी 02. सोनू चौधरी दोनों पिता जवाहीर चौधरी सा०-सेंगर टोला, थाना-रिविलगंज जिला-सारण को पकड़ा गया, तथा आज दिनांक 04/02/23 को प्रा0अभि0 रवि कुमार चौधरी पिता-विद्या उर्फ विक्रमा चौधरी सा०-सेंगर टोला, थाना- रिविलगंज जिला- सारण को गिरफ्तार किया गया.

 

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