शिक्षकों के स्थानांतरण-पदास्थापन की शिकायतों का अब जिला स्तर पर होगा समाधान

शिक्षकों के स्थानांतरण-पदास्थापन की शिकायतों का अब जिला स्तर पर होगा समाधान

Patna, 12 अगस्त (हि.स.)। बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण (ट्रांसफर) और इससे संबंधित अन्य सभी तरह के शिकायतों का निपटारा अब जिला स्तर पर ही होगा। इसके लिए जिला पदाधिकारी (डीएम) की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है।

शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में जिला स्थापना समिति गठित करने का आदेश जारी किया है

शिक्षा विभाग ने इसे लेकर मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए सभी जिलों में जिला स्थापना समिति गठित करने का आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव ने मंगलवार को इससे संबंधित पत्र जारी किया है। इस समिति में जिला पदाधिकारी (डीएम) अध्यक्ष होंगे। जबकि, उप विकास आयुक्त, अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), डीएम के स्तर से मनोनीत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी का एक पदाधिकारी, डीएम के स्तर से मनोनीत एक वरीय महिला उप समाहर्ता (नहीं होने की स्थिति में कोई अन्य महिला पदाधिकारी) और जिला पदाधिकारी के स्तर से मनोनीत अल्पसंख्यक श्रेणी का एक पदाधिकारी सदस्य के तौर पर होंगे।


जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) इसके सदस्य सचिव होंगे।

इस जिला स्थापना समिति को जिला के भीतर शिक्षकों के स्थानांतरण, अंतर-जिला स्थानांतरण के लिए अनुशंसा, स्थानांतरण संबंधी शिकायतों के निपटारे और स्वीकृत रिक्त पदों की सीमा तक प्रतिनियुक्ति का अधिकार होगा। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। ‎

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