पीएम मोदी की मां को गाली देने के मामले में राहुल-तेजस्वी समेत चार पर FIR दर्ज

पीएम मोदी की मां को गाली देने के मामले में राहुल-तेजस्वी समेत चार पर FIR दर्ज

Bihar: बिहार की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। दरभंगा में इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी किए जाने के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता अवधेश कुमार पांडे ने पटना की एक अदालत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव, वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी और मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा को आरोपी बनाते हुए मानहानि का परिवाद दायर किया है।

दरभंगा में मंच से प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे गए थे

यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5), 61(1)(2), 62, 351, 353 और 356 के तहत दर्ज हुआ है। परिवाद पत्र संख्या 12873/2025 के रूप में दाखिल है।

बता दें कि दरभंगा में आयोजित रैली के दौरान मंच से प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे गए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैला था। इसी सिलसिले में मोहम्मद रिजवी की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है।

एनडीए ने 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है

इधर, इस घटना के विरोध में एनडीए ने 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद का ऐलान किया गया है। इस दौरान बीजेपी और सहयोगी दलों के नेता, कार्यकर्ता और महिलाएं सड़कों पर उतरकर मार्च करेंगे। एनडीए लगातार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से सार्वजनिक माफी की मांग कर रहा है।

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