Bihar: मतदाता सूची संशोधन की आखिरी तारीख आज, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई

Bihar: मतदाता सूची संशोधन की आखिरी तारीख आज, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई

Bihar: विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया अपने निर्णायक मोड़ पर है। सोमवार को दावा–आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि समाप्त हो जाएगी।

99.11% लोगों ने आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन पूरा कर लिया है

चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार, अब तक 33 हज़ार से ज्यादा लोगों ने अपने नाम नए सिरे से जुड़वाने के लिए आवेदन किया है, जबकि 2 लाख से अधिक लोग नाम हटाने की मांग कर चुके हैं। मसौदा मतदाता सूची 1 अगस्त को सार्वजनिक की गई थी और इसके बाद लोगों को 1 सितंबर तक दावे व आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया।

राज्य में फिलहाल 7.24 करोड़ से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से 99.11% लोगों ने आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन पूरा कर लिया है। कानून के तहत राजनीतिक दलों और आम नागरिकों को यह अधिकार है कि वे सूची में किसी भी गलत नाम पर आपत्ति दर्ज कर सकें। इसी तरह जिनका नाम सूची में छूट गया है, वे दावे के जरिए नाम जोड़वा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

इस बीच, समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सहित कई दलों ने याचिका दायर कर कहा है कि मतदाताओं को और समय दिया जाना चाहिए। सोमवार को (आज) इस मामले पर शीर्ष अदालत सुनवाई करेगी। अदालत ने चुनाव आयोग को यह भी निर्देश दिया है कि आधार कार्ड समेत आयोग द्वारा मान्य 11 अन्य दस्तावेजों को नाम जोड़ने की प्रक्रिया में स्वीकार किया जाए।

आयोग का रुख

चुनाव आयोग का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ की जा रही है और इस पर भरोसा रखा जाना चाहिए। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होगी। अनुमान है कि बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर में कराए जाएंगे।

 

 

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