Chhapra: सारण पुलिस के द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए संचालित आवाज़ दो मुहिम चला रही है। इस मुहिम के अंतर्गत पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। सारण पुलिस को बनियापुर थाना क्षेत्र के ग्राम तख्त भिट्टी में नाबालिग बालिका के बाल विवाह की सूचना मिली। जिसपर त्वरित कार्रवाई करते हुए विवाह को विफल कर दिया। जेपीयू मोबिल कांड: छात्र नेता विशाल सिंह की गिरफ्तारी पर भड़का शोध छात्र संगठन प्राप्त जानकारी के अनुसार, बनियापुर थाना को सूचना मिली थी कि गांव के एक व्यक्ति द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री का विवाह दिनांक 14 दिसंबर 2025 को किया जाना प्रस्तावित है। सूचना मिलते ही थाना स्तर से तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित परिजनों को विधिवत नोटिस निर्गत किया गया। शिक्षकों की लंबित समस्याओं के समाधान को लेकर डॉ राहुल राज ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से की मुलाकात इसके साथ ही महिला पुलिस पदाधिकारी द्वारा बालिका के माता-पिता से संपर्क कर बाल विवाह के गंभीर दुष्परिणामों तथा इससे संबंधित विधिक प्रावधानों की जानकारी दी गई। पुलिस के समझाने एवं जागरूकता प्रयासों के बाद बालिका के माता-पिता ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए शपथपूर्वक लिखित आश्वासन दिया कि वे अपनी पुत्री का विवाह बालिग होने के उपरांत ही करेंगे। गांव-गांव जागरूकता की अलख जगा रहे पीएसपी सदस्य, रात्रि चौपाल से चमकी बुखार को धमकी सारण पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा के विरुद्ध सख्त एवं निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए जिले में आवाज़ दो मुहिम प्रभावी रूप से संचालित की जा रही है। सारण पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि बाल विवाह अथवा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ हो रहे किसी भी प्रकार के अत्याचार की सूचना तुरंत आवाज़ दो हेल्पलाइन नंबर 9031600191, नजदीकी थाना या डायल 112 पर दें। साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं से भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी प्रकार के अन्याय के विरुद्ध चुप न रहें।
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Chhapra: सारण पुलिस के द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए संचालित आवाज़ दो मुहिम चला रही है। इस मुहिम के अंतर्गत पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
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सारण पुलिस को बनियापुर थाना क्षेत्र के ग्राम तख्त भिट्टी में नाबालिग बालिका के बाल विवाह की सूचना मिली। जिसपर त्वरित कार्रवाई करते हुए विवाह को विफल कर दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बनियापुर थाना को सूचना मिली थी कि गांव के एक व्यक्ति द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री का विवाह दिनांक 14 दिसंबर 2025 को किया जाना प्रस्तावित है। सूचना मिलते ही थाना स्तर से तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित परिजनों को विधिवत नोटिस निर्गत किया गया।
इसके साथ ही महिला पुलिस पदाधिकारी द्वारा बालिका के माता-पिता से संपर्क कर बाल विवाह के गंभीर दुष्परिणामों तथा इससे संबंधित विधिक प्रावधानों की जानकारी दी गई। पुलिस के समझाने एवं जागरूकता प्रयासों के बाद बालिका के माता-पिता ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए शपथपूर्वक लिखित आश्वासन दिया कि वे अपनी पुत्री का विवाह बालिग होने के उपरांत ही करेंगे।
सारण पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा के विरुद्ध सख्त एवं निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए जिले में आवाज़ दो मुहिम प्रभावी रूप से संचालित की जा रही है।
सारण पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि बाल विवाह अथवा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ हो रहे किसी भी प्रकार के अत्याचार की सूचना तुरंत आवाज़ दो हेल्पलाइन नंबर 9031600191, नजदीकी थाना या डायल 112 पर दें। साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं से भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी प्रकार के अन्याय के विरुद्ध चुप न रहें।
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