पटना, 05 अगस्त (हि.स.)। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश एमएलसी बन गए हैं। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें भाजपा एमएलसी देवेश कुमार के इस्तीफे से खाली हुई सीट से विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया है। इस संबंध में राजभवन की ओर से आधिकारिक अधिसूचना बुधवार काे जारी कर दी गयी है। उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता देवेश कुमार ने पिछले दिनों एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे से खाली हुई सीट से दीपक प्रकाश को मनोनीत करने का प्रस्ताव सम्राट सरकार ने राज्यपाल को भेजा था, जिस पर आज राज्यपाल ने अपनी सहमति दे दी है। Horoscope | कर्क, सिंह, तुला सहित पांच राशियों का आज खुलेगा भाग्य, जानें मेष से मीन राशि का दैनिक राशिफल बेटे के एमएलसी बनने पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह तो होना ही था। वहीं उनके एमएलसी बनने से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी है। प्रधानमंत्री के वीडियो पर मेटा ने मांगी माफी, सरकार ने खुद से कंटेंट परोसने को लेकर दी हिदायत उल्लेखनीय है कि बिना किसी सदन (विधानसभा या विधान परिषद) का सदस्य बने मंत्री पद पर बने रहने की 6 महीने की संवैधानिक समय सीमा खत्म होने को लेकर विपक्ष लगातार उन पर हमलावर था। मामला तूल पकड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके मंत्री पद पर बने रहने की वैधता पर गंभीर टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया था। कानूनी व संवैधानिक संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने त्वरित कदम उठाने का फैसला लिया। टीआरई-4 शिक्षक भर्ती में अरबी, फ़ारसी समेत सात विषय शामिल करने की मांग, मंत्री को सौंपा ज्ञापन
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पटना, 05 अगस्त (हि.स.)। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश एमएलसी बन गए हैं। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें भाजपा एमएलसी देवेश कुमार के इस्तीफे से खाली हुई सीट से विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया है। इस संबंध में राजभवन की ओर से आधिकारिक अधिसूचना बुधवार काे जारी कर दी गयी है।
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उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता देवेश कुमार ने पिछले दिनों एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे से खाली हुई सीट से दीपक प्रकाश को मनोनीत करने का प्रस्ताव सम्राट सरकार ने राज्यपाल को भेजा था, जिस पर आज राज्यपाल ने अपनी सहमति दे दी है।
उल्लेखनीय है कि बिना किसी सदन (विधानसभा या विधान परिषद) का सदस्य बने मंत्री पद पर बने रहने की 6 महीने की संवैधानिक समय सीमा खत्म होने को लेकर विपक्ष लगातार उन पर हमलावर था। मामला तूल पकड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके मंत्री पद पर बने रहने की वैधता पर गंभीर टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया था। कानूनी व संवैधानिक संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने त्वरित कदम उठाने का फैसला लिया।
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