Chhapra: जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश के बाद छपरा नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों व विभिन्न निजी संस्थानों द्वारा लगाए गए प्रचार होर्डिंग, पोस्टर एवं बैनरों को हटाने का कार्य शुरू कर दिया है. शुक्रवार को छपरा नगर निगम कर्मियों द्वारा शहर के नगरपालिका चौक से लेकर दरोगा राय चौक तक विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बैनर खोल कर हटा दिए गए. इसके साथ ही शिक्षण संस्थानों व अन्य निजी संगठनों के होर्डिंगों को निगम कर्मियों ने उतार दिया. 

आदर्श आचार संहिता से पहले हटा दिए जाएंगे सभी बैनर

इस बारे में बताते हुए छपरा नगर निगम के सिटी मैनेजर आसिफ राज ने बताया कि बहुत जल्द शहर में आदर्श आचार संहिता लागू होने वाली है. इसको देखते हुए जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने निर्देश दिया है कि सड़क किनारे विद्युत पोलों पर वह अन्य स्थानों पर टंगे बैनर, होर्डिंग को जल्द से जल्द हटाया जाए. उन्होंने बताया कि छपरा नगर निगम क्षेत्र में सभी प्राइवेट हार्डिंग, पोस्टर एवं बैनर अवैध रूप से लगाए गए हैं. इन्हें लगाने वाले लोग न तो नगर निगम का कोई टैक्स देते हैं, और ना ही इन्हें लगाने के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति ली जाती है.

शहर में अवैध रूप से बैनर लगाने पर नोटिस भेजेगा निगम

शुक्रवार को निगम द्वारा लगभग दो सौ से अधिक बैनर को हटाया गया. इस दौरान जिलाधिकारी व एसपी आवास के समीप पोलों पर टांगे गए बैनरों को भी फाड़ा गया. साथ ही उतारे गए बैनरों को नगर निगम अपनी पिकअप वैन में रखकर निगम परिसर में ले गया. सिटी मैनेजर ने कहा कि जो लोग भी शहर में अवैध होर्डिंग, बैनर लगाएंगे उन्हें नगर निगम नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है. बिना नगर निगम के अनुमति से बैनर लगाने पर कार्रवाई होगी. साथ ही कानूनी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ सकता है.

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छ्परा: छ्परा नगर निगम आयुक्त अजय सिन्हा के निर्देश पर नगर निगम क्षेत्र के सभी करदाताओं को संपत्ति कर, मकान टैक्स व दुकान टैक्स का भुगतान जल्द से जल्द करने को कहा गया है. ऐसे लोग जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2018-19 में मकान, दुुुकान व सम्पत्ति टैक्स नहीं जमा किया है. उनके लिए छपरा नगर निगम ने 31 मार्च 2019 तक का समय दिया है. कर दाताओं की सुविधा के लिए छपरा नगर निगम कार्यालय में 28 जनवरी से कर संग्रह कैंप का आयोजन किया जाएगा. जिसमें दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक टैक्स जमा किया जा सकेगा.

टैक्स नहीं जमा करने पर होगी यह कार्यवाई

वहीं 31 मार्च 2019 के बाद संपत्ति व अन्य कर भुगतान करने पर प्रत्येक माह 1.5 प्रतिशत की दर से दंड अधिरोपित करने का प्रावधान है. इसके बाद भी अगर कोई संपत्ति कर व दुकान कर की राशि जमा नहीं करता है तो वैसे लोगों को चिन्हित कर नगर पालिका अधिनियम 2014 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत वैसे लोगों को नगर पालिका की सेवाओं को बंद किया जाएगा. जिसमें पानी का कनेक्शन काटना आदि सेवाओं को रोक दिया जाएगा. इसके अलावें नगर निगम लोगों के बैंक खाता और अन्य आर्थिक सम्पत्ति प्रपत्र की कुर्की भी कर सकता है. इसके अलावें निगम द्वारा उस व्यक्ति की चल संपत्ति और उसकी बिक्री भी की जा सकती है. साथ ही जो दुकानदार टैक्स नहीं जमा करेंगे तो उनके दुकानों में निगम द्वारा तालाबंदी भी की जाएगी.

छ्परा से 4.30 करोड़ कर वसूलने का लक्ष्यगौरतलब है कि छपरा नगर निगम ने अपने राजस्व बढ़ाने के लिए कर संग्रह पर जोर देना शुरू कर दिया है. . प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर विकास एवमं आवास विभाग ने छपरा नगर निगम को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 4 करोड़ 30 लाख रूपए कर इकट्ठा करने का निर्देश दिया है. जिसमें नगर निगम ने मात्र 37% कर इकट्ठा किया है. 

साथ ही साथ नगर निगम ने कहा है कि जिन गृह स्वामियों के संपत्ति कर का निर्धारण पूर्व में नहीं हुआ है. वह अविलम्ब संपत्ति कर का निर्धारण स्व कर निर्धारण प्रक्रिया के अंतर्गत कर अपना भुगतान करना सुनिश्चित करें. वही कर भुगतान करने में असफल स्वामियों के विरुद्ध स्व कर निर्धारण घोषणा के तहत आवासीय संपत्ति पर 2000 रुपया धनद एवं अन्य संपत्तियों पर 5000 रुपया दंड लगाया जाएगा.