छ्परा नगर निगम ने लोगों को मकान व दुकान का टैक्स जमा करने का दिया अल्टीमेटम, ₹4.30 करोड़ टैक्स वसूलने के लक्ष्य

छ्परा नगर निगम ने लोगों को मकान व दुकान का टैक्स जमा करने का दिया अल्टीमेटम, ₹4.30 करोड़ टैक्स वसूलने के लक्ष्य

छ्परा: छ्परा नगर निगम आयुक्त अजय सिन्हा के निर्देश पर नगर निगम क्षेत्र के सभी करदाताओं को संपत्ति कर, मकान टैक्स व दुकान टैक्स का भुगतान जल्द से जल्द करने को कहा गया है. ऐसे लोग जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2018-19 में मकान, दुुुकान व सम्पत्ति टैक्स नहीं जमा किया है. उनके लिए छपरा नगर निगम ने 31 मार्च 2019 तक का समय दिया है. कर दाताओं की सुविधा के लिए छपरा नगर निगम कार्यालय में 28 जनवरी से कर संग्रह कैंप का आयोजन किया जाएगा. जिसमें दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक टैक्स जमा किया जा सकेगा.

टैक्स नहीं जमा करने पर होगी यह कार्यवाई

वहीं 31 मार्च 2019 के बाद संपत्ति व अन्य कर भुगतान करने पर प्रत्येक माह 1.5 प्रतिशत की दर से दंड अधिरोपित करने का प्रावधान है. इसके बाद भी अगर कोई संपत्ति कर व दुकान कर की राशि जमा नहीं करता है तो वैसे लोगों को चिन्हित कर नगर पालिका अधिनियम 2014 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत वैसे लोगों को नगर पालिका की सेवाओं को बंद किया जाएगा. जिसमें पानी का कनेक्शन काटना आदि सेवाओं को रोक दिया जाएगा. इसके अलावें नगर निगम लोगों के बैंक खाता और अन्य आर्थिक सम्पत्ति प्रपत्र की कुर्की भी कर सकता है. इसके अलावें निगम द्वारा उस व्यक्ति की चल संपत्ति और उसकी बिक्री भी की जा सकती है. साथ ही जो दुकानदार टैक्स नहीं जमा करेंगे तो उनके दुकानों में निगम द्वारा तालाबंदी भी की जाएगी.

छ्परा से 4.30 करोड़ कर वसूलने का लक्ष्यगौरतलब है कि छपरा नगर निगम ने अपने राजस्व बढ़ाने के लिए कर संग्रह पर जोर देना शुरू कर दिया है. . प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर विकास एवमं आवास विभाग ने छपरा नगर निगम को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 4 करोड़ 30 लाख रूपए कर इकट्ठा करने का निर्देश दिया है. जिसमें नगर निगम ने मात्र 37% कर इकट्ठा किया है. 

साथ ही साथ नगर निगम ने कहा है कि जिन गृह स्वामियों के संपत्ति कर का निर्धारण पूर्व में नहीं हुआ है. वह अविलम्ब संपत्ति कर का निर्धारण स्व कर निर्धारण प्रक्रिया के अंतर्गत कर अपना भुगतान करना सुनिश्चित करें. वही कर भुगतान करने में असफल स्वामियों के विरुद्ध स्व कर निर्धारण घोषणा के तहत आवासीय संपत्ति पर 2000 रुपया धनद एवं अन्य संपत्तियों पर 5000 रुपया दंड लगाया जाएगा.

 

 

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