पूर्वी चंपारण,11 जून (हि.स.)।दशम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बृजेश कुमार ने चाकू गोदकर हत्या मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व तीस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा हरसिद्धि थाना के झरवा निवासी इदू उर्फ सैफ़ उर्फ सैफ अली को हुई है। वहीं एक अन्य अभियुक्त सरिसवा मुरारपुर निवासी जगत सिंह के पुत्र भनु सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

हत्या का कारण पुरानी दुश्मनी व प्रेम प्रसंग बना

मामले में हरसिद्धि थाना के सरिसवा निवासी मैनुद्दीन अंसारी की पत्नी नूर सलीना खातून ने अपने पुत्र समीर आलम के सीने में चाकू घोंपकर हत्या करने काे लेकर हरसिद्धि थाना में मामला दर्ज कराते हुए इदू उर्फ सैफ़ अली एवं सरिसवा निवासी नागेंद्र मांझी को नामजद किया था, जिसमें कहा गया था कि 28 जनवरी 2024 की संध्या करीब पांच बजे नामजद अभियुक्तों सहित दो अन्य लोग आए और उसके पुत्र को बुलाकर ले गए। देर रात तक उसका पुत्र घर नहीं आया तो उसकी खोजबीन की गई। सुबह में हरसिद्धि थाना के ही दरियापुर गांव के समीप एक झाड़ी से पुलिस ने समीर का शव बरामद किया। समीर के सीने में चाकू मारी गई थी। अनुसंधान के दौरान दो दिन बाद ही पुलिस ने नामजद अभियुक्त इदु उर्फ सैफ़ अली को धर दबोचा। पुलिसिया पूछताछ के बाद हत्या की गुथी सुलझती चली गई। हत्या का कारण पुरानी दुश्मनी व प्रेम प्रसंग बना। पुलिस अनुसंधान के एक माह बाद ही इदू उर्फ सैफ़ अली व हरसिद्धि थाना के ही अप्राथमिकी अभियुक्त मुरारपुर सरिसवा निवासी जगत सिंह के पुत्र भनु सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित कर दिया तथा अभियुक्त नागेंद्र मांझी के विरुद्ध अनुसंधान जारी रखा।

न्यायालय ने घटना के महज 17 महीना के भीतर ही सत्रवाद विचारण की प्रक्रिया पूरी की 

सत्र वाद संख्या 619/2024 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक दीपक पटेल एवं सहायक अधिवक्ता मो. शहाबुद्दीन ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन साक्ष्य कराया। न्यायालय ने घटना के महज 17 महीना के भीतर ही सत्रवाद विचारण की प्रक्रिया पूरी कर तथा दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद बुधवार को धारा 302,201/34 भादवि में दोषी पाते हुए अभियुक्त इदू उर्फ सैफ़ अली को उक्त सजा सुनायी है।

दक्षिण कोरियाई नागरिक को रक्सौल के माई स्थान मौजे स्थित होटल धर्ममुक्ति से गिरफ्तार किया है।

पूर्वी चंपारण। बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के भारत-नेपाल सीमा की रक्सौल पुलिस और इमिग्रेशन विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए रविवार की देर रात एक दक्षिण कोरियाई नागरिक को रक्सौल के माई स्थान मौजे स्थित होटल धर्ममुक्ति से गिरफ्तार किया है।

दक्षिण कोरिआई नागरिक को पुलिस और इमिग्रेशन अधिकारियों की टीम ने छापेमारी कर उसे हिरासत में ले लिया 

गिरफ्तार कोरियाई नागरिक की पहचान किम यंग डे के रूप में हुई है। इसकी जानकारी देते रक्सौल एसडीपीओ धीरेंद्र कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि होटल धर्ममुक्ति में एक विदेशी नागरिक ठहरा है, जो अवैध रूप से भारत से नेपाल जाने की कोशिश कर रहा है। तत्पश्चात् पुलिस और इमिग्रेशन अधिकारियों की टीम ने छापेमारी कर उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ में पता चला कि किम यंग डे भारत में एम्प्लॉयमेंट वीजा पर आया था, जिसकी वैधता 19 जनवरी 2018 तक थी। इसे बढ़ाकर 19 जनवरी 2019 और फिर जनवरी 2021 तक किया गया था, परंतु इसके बाद वह बिना वैध दस्तावेज के भारत में रह रहा था। उसने वीजा विस्तार से संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराया।

कोरियाई नागरिक ने बताया कि वह पहले तमिलनाडु के मंचीपुरम स्थित के एंड के कॉनटेक्ट इंजीनियरिंग कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर कार्यरत था

किम ने बताया कि वह पहले तमिलनाडु के मंचीपुरम स्थित के एंड के कॉनटेक्ट इंजीनियरिंग कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर कार्यरत था। वहीं उसकी मुलाकात फेसबुक पर मणिपुर निवासी जेरोशा नामक युवती से हुई। दोनों 2019 से लिव-इन रिलेशन में हैं और 27 फरवरी 2023 को उनकी एक बेटी किम सारंग सेविभिषा का जन्म हुआ। हालांकि दोनों ने अबतक कानूनी रूप से विवाह नहीं किया है।

 कोरियाई नागरिक रक्सौल पहुंचकर नेपाल में प्रवेश करने की योजना में होटल में ठहरा था 

भारतीय वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद वह भारत छोड़ना नहीं चाहता था। जब उसने वीजा विस्तार के लिए एक दलाल से संपर्क किया, तो वह भारी रकम की मांग की। नतीजतन उसने एक कोरियाई मित्र से जानकारी लेकर रक्सौल के रास्ते नेपाल में अवैध प्रवेश की योजना बनाई। वह 17 मई को लमडींग से बरौनी जंक्शन पहुंचा और फिर टैक्सी से रक्सौल पहुंचकर नेपाल में प्रवेश करने की योजना में होटल में ठहरा था।