छपरा कोर्ट ने 10 आरोपितों को उम्र कैद की सजा सुनाई,14 वर्षीय किशोर की बम मारकर हुई थी हत्या

Chhapra: जिले के दरियापुर के खजुहट्टा गांव में 7 वर्ष पहले 14 वर्षीय किशोर को बम मारकर हत्या मामले में छपरा कोर्ट ने 10 आरोपितों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. दरअसल 7 साल पहले दरियापुर थाना क्षेत्र के खजुहट्टा गांव में जमीनी विवाद को में कुछ लोगों द्वारा एक किशोर की बम मार कर हत्या कर दी गई थी. अब 7 साल बाद छपरा न्यायालय ने उसके आरोपितों को सजा सुनाई है. बुधवार को एडीजे षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने कांड संख्या 186/10 के दो सत्रवाद 313/11 एवं 313 A/ 11 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की.  दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपितों दरियापुर थाना क्षेत्र के खजुहट्टा निवासी हरिवंशराय के चार पुत्र कृष्ण मुरारी राय, ओम प्रकाश राय, अजय राय और धनंजय राय तथा रामधन राय एवं उनके तीन पुत्रों पप्पू राय, मनोज राय और अशोक राय के अलावा अनिल राय और राम भजन राय के भादवि की धारा 302/ 34 के तहत आजीवन कारावास व ₹5000 जुर्माना लगाया है. दरअसल इन आरोपितों के खिलाफ 26 नवंबर 2011 को पटना के पीरबोहर थाने में पुलिस के समक्ष प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें इन सभी को अभियुक्त बनाया गया था. जिसमें बताया गया था कि जमीनी विवाद में हथियार से लैस ये सभी आरोपित ने किशोर के घर पर हमला कर 14 वर्षीय मन्दिश राय और संतोष राय तथा विकास राय को बुरी तरह घायल कर दिया था. जिसमें मन्दिश राय की मौत हो गई थी.   

रांची: चारा घोटाले में दोषी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने उनपर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने कहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव ये जुर्माना नही देते है तो उन्हें 6 महीने ज्यादा जेल में रहना पड़ेगा. देवघर कोषागार मामले में रांची की विशेष CBI कोर्ट ने लालू यादव को ये सजा सुनाई है.

कोर्ट ने इस मामले के अन्य आरोपी फूल चंद, महेश प्रसाद, बेक जूलियस, सुनील कुमार, सुशील कुमार, सुधीर कुमार और राजा राम को भी साढ़े 3 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया है.

इससे पहले शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए लालू की सजा पर सुनवाई हुई. इस मामले में आरके राणा, फूलचंद सिंह समेत बाकी दोषियों की सजा की सुनवाई भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ही हुई थी.

हजारीबाग: विधायक अशोक सिंह की हत्‍या मामले में राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को हजारीबाग कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है. मंगलवार को अदालत ने प्रभुनाथ सिंह को ये सजा सुनाई.

इससे पहले 18 मई को हजारीबाग के अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र शर्मा ने प्रभुनाथ सिंह को 22 साल पहले हुई हत्या के मामले में दोषी करार दिया था. प्रभुनाथ सिंह के भाई दीनानाथ सिंह और पूर्व मुखिया रितेश सिंह को भी इस हत्याकांड में कसूरवार ठहराया गया था.

जनता दल के नेता और विधायक अशोक सिंह की हत्या 3 जुलाई 1995 को पटना के सरकारी आवास में दिनदहाड़े बम मार कर कर दी गई थी. हजारीबाग सेशन कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को भादवि की धारा 302, 307, 324, 120 बी और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था.