Chhapra: नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन के लिए 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें न्यायालय द्वारा बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुये पूर्व में दिए गए हाई कोर्ट के फैसले को यथावत रखने एवं एरियर का भुगतान कैसे हो इसपर मंतव्य देने के लिए 27 मार्च पुनः तिथि निर्धारित किया है.

कोर्ट ने बकाया वेतन भुगतान के मसले पर 50-50 बिहार सरकार केंद्र सरकार के हिसाब से सामंजस्य बैठाने का निर्णय सुनाया है.

कोर्ट में सुनवाई के समय जिलाध्यक्ष सारण समरेंद्र बहादुर सिंह, इसुआपुर प्रखण्ड अध्यक्ष अशोक यादव तथा अन्य प्रखण्ड के अध्यक्ष एवं सचिव सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में जमे रहे तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का गवाह बने.

इस कार्य के लिए जिला अध्यक्ष समरेंद्र बहादुर सिंह और प्रखण्ड अध्यक्ष अशोक यादव को परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के सभी क्रांतिकारी साथियों को धन्यवाद ज्ञापन किया गया.

इस अवसर पर प्रखण्ड के सभी शिक्षकों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगा कर खुशियों का इजहार किया.

जिसमें इसुआपुर के प्रखण्ड सचिव अजय कुमार के नेतृत्व में जितेन्द्र कुमार, राजकुमार राम, उपेंद्र कुमार, मो एहसान, वकिल शर्मा, शोभा कुमारी, कविश्वर राम, संदीप, विजय, अनिल, पूनम देवी, विभा कुमारी, रमेश कुमार, कृष्ण कुमार, रंजन कुमार, पंकज भारती, वाजिद, रमाशंकर, हरेंद्र, अरुण, संजय, लालबाबू, नन्हे,  उषा, अर्णव कुमार, नीलिमा कुमारी तथा प्रखण्ड के सैकड़ों शिक्षक उपस्थित थे.

New Delhi: आधार की अनिवार्यता की डेडलाइन को सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी होने और फैसला आने तक डेडलाइन बढ़ा दी है. फिलहाल सिर्फ सब्सिडी, बैनिफिट्स और सर्विसेज यानी सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के ही लिए आधार जरूरी रहेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने बैंक, मोबाइल, पासपोर्ट आदि के लिए आधार की अनिवार्यता की डेडलाइन बढ़ा दी है. तत्काल में पासपोर्ट के लिए आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी

Ranchi:  राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर देवघर चारा घोटाले मामले में सीबीआई कोर्ट में सजा का ऐलान कल होगा. 

गुरुवार को रांची की विशेष CBI कोर्ट में लालू पेश हुए पर फैसला नहीं सुनाया जा सका.  लालू को बीते 23 दिसंबर को कोर्ट ने दोषी करार दिया था, जिसके बाद से ही रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं.

इस केस में लालू समेत 16 लोग को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. अदालत ने लालू यादव को धोखाधड़ी, साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप में आईपीसी की धारा 420, 120 बी और पीसी एक्ट की धारा 13( 2) के तहत दोषी पाया है. इस मामले में बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा और ध्रुव भगत समेत 6 लोगों को बरी कर दिया गया था.