New Delhi: आधार की अनिवार्यता की डेडलाइन को सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी होने और फैसला आने तक डेडलाइन बढ़ा दी है. फिलहाल सिर्फ सब्सिडी, बैनिफिट्स और सर्विसेज यानी सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के ही लिए आधार जरूरी रहेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने बैंक, मोबाइल, पासपोर्ट आदि के लिए आधार की अनिवार्यता की डेडलाइन बढ़ा दी है. तत्काल में पासपोर्ट के लिए आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी
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