कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को देय अनुग्रह अनुदान की जिलाधिकारी ने की समीक्षा

Chhapra: कोरोना वायरस के कारण मृत व्यक्तियों के आश्रितों को बिहार सरकार द्वारा देय अनुग्रहिक राशि के भुगतान की समीक्षा की गयी. जिलाधिकारी डाॅ0 निलेश रामचन्द्र देवरे के द्वारा अपने कार्यालय कक्ष से सभी अंचालाधिकारियों के साथ वीडियों काॅन्फ्रेसिंग से निदेश दिया गया कि जिनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है उनसे संबंधित अभिलेख जिला आपदा प्रबंधन शाखा को शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाय.

समीक्षा में पाया गया कि सारण जिला में अभी तक कोविड-19 से कुल 228 लोगों की मृत्यु हुयी है जिसमें से 101 लोगों के लिए राशि का आवंटन सरकार से प्राप्त हुआ है इसमें से 78 मृतकों के आश्रितों को 4 लाख की दर से तीन करोड़ बारह लाख रूपये का भुगतान कर दिया गया है और शेष 23 के भुगतान की कार्रवाई की जा रही है.

जिलाधिकारी के द्वारा निदेश दिया गया कि जिन लोगों के लिए राशि का आवंटन प्राप्त नहीं है उनसे संबंधित अभिलेख, जिसमें कोविड पोजिटिव का प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र और उनके आश्रित के नाम सहित शीघ्र आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध करा दिया जाय ताकि इसके लिए भी आगे की कार्रवाई की जा सके।

जिलाधिकारी ने कहा कि अगर मृत्यु किसी संस्थान में हुयी है तो उसका भी प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय। उन्होने कहा कि सारण जिला के किसी व्यक्ति का बिहार से बाहर अगर कोविड से मृत्यु हुयी है तो यह अनुदान देय नहीं है।
जिलाधिकारी के द्वरा सारण जिला के बाढ़ से प्रभावित होने वाले अंचलों में बाढ़ राहत के रूप में दी जाने वाली जीआर की राशि के लिए जीआर सूची को तीन दिनों के अन्दर आधार पंजीकरण करने का निदेश दिया गया। समीक्षा मंे पाया गया कि सभी प्रभावित अंचलों में अस्सी प्रतिशत से अधिक आधार पंजीकरण किया जा चूका है।

कोविड-19 के संक्रमण के समय निर्धन और बेसहारा लोगों के लिए सभी अंचलों में चलाये गये सामुदायिक किचेन के संचालन पर हुए व्यय राशि के विपत्रों की जाँच का निदेश सभी प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारियों को दिया गया।
वीडियों काॅन्फ्रेसिंग मेंअपर समाहत्र्ता, विभागीय जाँच भरत भूषण प्रसाद, प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन शाखा एवं सभी प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थें वहीं अंचलों से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, डीसीएलआर और अंचलाधिकारी जुड़े हुए थे।

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