पानापुर: प्रखण्ड मुख्यालय बाजार में अंचलाधिकारी ने लाउडस्पीकर से मतदाताओं के बीच धारा 171B तथा 171C के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया. उन्होंने बताया कि मतदाताओं को धमकाना या किसी प्रकार का प्रलोभन देना किसी भी पार्टी के उम्मीद्वार या कार्यकर्ता को महंगा पड़ सकता है.
धारा 171B के अनुसार किसी भी मतदाता को अपने पक्ष या किसी दूसरे के पक्ष में मतदान करने के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन देकर प्रेरित करना कानूनी अपराध है. इसके लिए एक वर्ष की सजा या आर्थिक दंड या दोनो हो सकता है.जबकि 171C के तहत किसी मतदाता को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए धमकी देना भी अपराध है.
बता दें कि जिला निर्वाची पदाधिकारी सह् जिलाधिकारी ने उम्मीद्वारों के आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन या अन्य गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए” फ्लाइंग स्क्वैड दल “का गठन किया है.

 
									 
									 
									 
									 
									 
									
																																 
									
																																 
									
																																 
									
																																 
									
																																 
									
																																 
									
																																 
									
																																




 
                         
                         
                         
                         
																			 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				