Chhapra: सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ कुमार आशीष के द्वारा भेल्दी थाना का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में अपर थानाध्यक्ष की कुर्सी पर एक बाहरी व्यक्ति को अवैध रूप से बैठा पाया गया। तत्पश्चात वरीय पुलिस अधीक्षकके निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मढ़ौरा द्वारा उक्त प्रकरण की जांच की गयी, जिसमे थानाध्यक्ष एवं चौकीदार की भूमिका के संबंध में जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जांच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया कि अवैध रूप से कुर्सी पर बैठे व्यक्ति स्वयं को जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सारण से पारा विधिक स्वयंसेवक बताता है, परंतु उसके कार्यकाल की वैधता संबंधी कोई भी संतोषजनक प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया। साथ ही मोबाइल फोन के डाटा परीक्षण में भेल्दी थाना से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों का उसके द्वारा अवैध रूप से आदान-प्रदान किया जाना पाया गया, जो थाना की गोपनीयता के गंभीर उल्लंघन का स्पष्ट संकेत है। आज का पंचांग | राशिफल | अधिक ज्येष्ठ कृष्णपक्ष दशमी प्राप्त तथ्यों के अनुसार थानाध्यक्ष द्वारा उक्त व्यक्ति के थाना परिसर में अनियमित एवं अवरोध-रहित प्रवेश को रोका नहीं जाना तथा गोपनीय सूचनाओं के आदान-प्रदान पर थानाध्यक्ष पु.अ.नि. हरेराम कुमार एवं चौकीदार 4/2 शैलेन्द्र कुमार की भूमिका को उनके कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतना परिलक्षित करता है। Chhapra: जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति परमेंद्र कुमार बाजपेई पर अज्ञात असामाजिक तत्वों ने फेंका मोबिल, पुलिस जांच में जुटी प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में दोनों कर्मियों की प्रथम दृष्टया संदिग्ध भूमिका पाए जाने पर, वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा भेल्दी थानाध्यक्ष पु.अ.नि. हरेराम कुमार एवं चौकीदार 4/2 शैलेन्द्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस केन्द्र, सारण निर्धारित किया गया है। साथ ही विभागीय कार्यवाही के विरुद्ध 07 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। बिहार में उद्योग लगाना हुआ आसान, 30 दिनों में उद्योग लगाने को मिलेगी स्वीकृतिः मुख्यमंत्री
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Chhapra: सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ कुमार आशीष के द्वारा भेल्दी थाना का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में अपर थानाध्यक्ष की कुर्सी पर एक बाहरी व्यक्ति को अवैध रूप से बैठा पाया गया। तत्पश्चात वरीय पुलिस अधीक्षकके निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मढ़ौरा द्वारा उक्त प्रकरण की जांच की गयी, जिसमे थानाध्यक्ष एवं चौकीदार की भूमिका के संबंध में जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।
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समर्पित जांच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया कि अवैध रूप से कुर्सी पर बैठे व्यक्ति स्वयं को जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सारण से पारा विधिक स्वयंसेवक बताता है, परंतु उसके कार्यकाल की वैधता संबंधी कोई भी संतोषजनक प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया। साथ ही मोबाइल फोन के डाटा परीक्षण में भेल्दी थाना से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों का उसके द्वारा अवैध रूप से आदान-प्रदान किया जाना पाया गया, जो थाना की गोपनीयता के गंभीर उल्लंघन का स्पष्ट संकेत है।
प्राप्त तथ्यों के अनुसार थानाध्यक्ष द्वारा उक्त व्यक्ति के थाना परिसर में अनियमित एवं अवरोध-रहित प्रवेश को रोका नहीं जाना तथा गोपनीय सूचनाओं के आदान-प्रदान पर थानाध्यक्ष पु.अ.नि. हरेराम कुमार एवं चौकीदार 4/2 शैलेन्द्र कुमार की भूमिका को उनके कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतना परिलक्षित करता है।
प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में दोनों कर्मियों की प्रथम दृष्टया संदिग्ध भूमिका पाए जाने पर, वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा भेल्दी थानाध्यक्ष पु.अ.नि. हरेराम कुमार एवं चौकीदार 4/2 शैलेन्द्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस केन्द्र, सारण निर्धारित किया गया है। साथ ही विभागीय कार्यवाही के विरुद्ध 07 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है।
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