Bihar Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए कई सख्त नियम लागू किए हैं, जिनका पालन करना अब जरूरी होगा। आइए जानते हैं, चुनाव के दौरान कौन-कौन से नियम लागू रहेंगे.
संपत्ति विरूपण पर रोक
चुनाव आयोग ने साफ निर्देश दिया है कि प्रेस नोट जारी होने के 48 घंटे के भीतर सभी सार्वजनिक स्थानों से और 72 घंटे के भीतर निजी संपत्तियों से सभी पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, वाल पेंटिंग और झंडे हटा दिए जाएं। यह नियम बिहार संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1985 (संशोधित 2010) के तहत आता है। नियम तोड़ने पर 6 माह की जेल या ₹1000 जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर नियम
चुनाव प्रचार में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बिना अनुमति नहीं किया जा सकता। इसकी अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेनी होगी। लाउड स्पीकर का उपयोग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकता है। तय समय के बाद इसका इस्तेमाल कानूनी अपराध माना जाएगा।
सभा, रैली और जुलूस के लिए अनुमति जरूरी
चुनावी प्रचार से जुड़ी हर गतिविधि जैसे सभा, जुलूस, रैली, वाहन रैली या अस्थायी चुनाव कार्यालय के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके लिए आवेदन ‘एकल खिड़की प्रणाली (Single Window System)’ के तहत किया जाएगा कार्यक्रम के संचालन से कम से कम 48 घंटे पहले आवेदन करना अनिवार्य है।
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