नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोमवार को राजपत्रिक अधिसूचना के माध्यम से रक्षा सचिव, गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो (आईबी) के निदेशक, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) सेक्रेटरी का कार्यकाल दो साल के लिए बढ़ा दिया है।
इस संबंध में जारी अधिसूचना के मुताबिक सार्वजनिक हित में जरूरी होने पर रक्षा सचिव, गृह सचिव, आईबी के निदेशक, रॉ सचिव, सीबीआई के निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक का कार्यकाल 2 साल अथवा संबंधित अधिनियम के तहत तय सीमा तक मामले के आधार पर लिखित कारण के साथ बढ़ाया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि 2005 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रक्षा सचिव, गृह सचिव, आईबी तथा रॉ के प्रमुखों का कार्यकाल 2 साल तक सीमित कर दिया था।
इससे पहले रविवार को राष्ट्रपति ने दो अध्यादेश को मंजूरी दी है। इन अध्यादेशों के तहत सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों की कार्यकाल की सीमा को 2 से बढ़ाकर 5 साल किया गया है। नियुक्ति के समय उनका कार्यकाल 2 वर्षों का और बाद में संबंधित समितियों के विचार से इसे एक-एक साल बढ़ाकर कुल 5 वर्ष तक विस्तार दिया जा सकता है।