कमाऊ सदस्य गंवाने वाले परिवारों को मिलेगी पेंशन

कमाऊ सदस्य गंवाने वाले परिवारों को मिलेगी पेंशन

नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने कोविड के चलते कमाने वाले सदस्य को खोने वाले परिवारों की सहायता की घोषणा की है। इसके तहत इन परिवारों को पेंशन दी जाएगी और साथ ही बीमा भरपाई का दायरा बढ़ा कर इसे आसान बनाया जाएगा।

इसे भी पढ़ें: कोविड से प्रभावित बच्चों की सहायता और सशक्तिकरण के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और इन योजनाओं के माध्यम से इन परिवारों की वित्तीय दिक्ततों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

सरकार के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत काम के दौरान होने वाली मौतों में दी जाने वाली पेंशन योजना कोविड से मरने लोगों के परिवारों को भी दी जाएगी। योजना के तहत औसद दैनिक वेतन का 90 प्रतिशत पेंशन के तौर पर दिया जाता है। इस योजना का 24 मार्च 2020 से लागू हुआ माना जाएगा और इस तरह के मामलों में अगले साल 24 मार्च तक दिया जाएगा।

इसके साथ ही कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन के तहत दी जाने वाली बीमा सुविधा को  विस्तार और उदार बनाया जाएगा। इसका कोविड के तहत जान गंवाने वाले कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसके तहत बीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया गया है। न्यूनतम बीमा लाभ को 2.5 लाख तक रखने के प्रावधान को दोबरा लाया गया है। यह पिछले साल फरवरी से अगले तीन साल तक के लिए होगा। पिछले 12 महीनों के अंदर नौकरी बदलने वाले को कांट्रेक्ट और दिहाड़ी मजदूरों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके बारे में विस्तृत जानकारी श्रम मंत्रालय जल्द जारी करेगा।

 

0Shares

छपरा टुडे डॉट कॉम की खबरों को Facebook पर पढ़ने कर लिए @ChhapraToday पर Like करे. हमें ट्विटर पर @ChhapraToday पर Follow करें. Video न्यूज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को @ChhapraToday पर Subscribe करें