अवैध पटाखों के निर्माण और भण्डारण पर रहेगा पूर्णतः प्रतिबंध: जिलाधिकारी

अवैध पटाखों के निर्माण और भण्डारण पर रहेगा पूर्णतः प्रतिबंध: जिलाधिकारी

Chhapra:बार छठ महापर्व 28 से 31 अक्टूबर 2022 के बीच संपन्न होना है. इस अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु अपने परिजनों के साथ विभिन्न नदियों/घाटों पर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित कर पूजा अर्चना करने आते है. साथ ही दीपावली एवं छठ के अवसर पर बच्चों द्वारा पटाखे भी छोड़े जाते है. जिसके कारण कईबार अनहोनी घटनाएं हो जाती है. विगत दिनों पहले अवैध पटाखों के निर्माण और भण्डारण के क्रम में विस्फोट होने के कारण व्यापक जान-माल की क्षति हुई है. इसलिए आवश्यक है कि दीपावली और छठ महापर्व को हम शांतिपूर्ण ढ़ंग से मनाएं. उक्त बातें सारण के जिलाधिकारी राजेश मीणा ने कहीं. 

जिलाधिकारी के बताया गया कि दीपावली और छठ के अवसर पर कई स्थानों पर अवैध पटाखों का निर्माण और भण्डारण एवं बिक्री किए जाने की संभावना है. ऐसे असुरक्षित तथा अवैध पटाखों के निर्माण से दुर्घटनाओं की संभावना रहती है. इन दुर्घटनाओं के मद्देनजर अवैध पटाखों के निर्माण और भण्डारण पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. अवैध पटाखों के भण्डारण, बिक्री पर रोक लगाने हेतु पुलिस उपाधीक्षक अथवा पुलिस निरीक्षक स्तर के पदाधिकारी को निगरानी तथा छापामारी हेतु निर्देशित कर दिया गया है. आदेश दिया गया है कि वे छापामारी दल बनाकर इसपर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे. निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि एवं ज्वलनशीलता वाले पटाखों की बिक्री दुकानदारों द्वारा नहीं हो सके, इसका अनुपालन सुनिश्चित करने को भी निर्देशित किया गया है.

अवैध पटाखों, बारूद एवं अन्य विस्फोटक पदार्थों के कारोबार में लिप्त, आरोपित, संदिग्धों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. ऐसे अवसरों पर जहां कहीं भी पटाखों की बिक्री हो रही है वहां पटाखा बनाने के लिये प्रयुक्त सामग्री यथा बारूद, विस्फोटक, केमिकल, सुतली, रैपर आदि के सप्लायर, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता से उपभोक्ता तक की जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है. सभी संबंधित पदाधिकारियों को आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया गया है ताकि त्योहारों को शान्तिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न किया जा सके.

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