दक्षता परीक्षा रिजल्ट पत्र में कराना है सुधार तो शिक्षकों को करना होगा यह काम
Chhapra: सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अपने दक्षता परीक्षा के रिजल्ट पत्रों में हुई त्रुटियों के सुधार को लेकर पत्र निर्गत करते हुए एससीईआरटी ने सभी डीईओ को निर्देश दिया है. जिसको पालन करते हुए शिक्षक अपने त्रुत्रियो का सुधार करवा सकते है.
एससीईआरटी द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन (दक्षता) परीक्षा 2009, 2010, 2013, 2016 एवं 2023 के रिजल्ट कार्ड में संशोधन करने से संबंधित विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी / प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं शिक्षक / शिक्षिकाओं से नाम, पदनाम, पिता/पति का नाम, विद्यालय का नाम, पता एवं शिक्षक का प्रकार (प्रखंड, पंचायत, नगर) आदि में परिवर्तन करने हेतु आवेदन पत्र परिषद कार्यालय को प्राप्त हो रहे हैं।
ऐसे में कहना है कि प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन (दक्षता) परीक्षा के रिजल्ट कार्ड में नाम, पदनाम, पिता/पति का नाम, विद्यालय का नाम, पता एवं शिक्षक का प्रकार (प्रखंड पंचायत, नगर आदि) में त्रुटिपूर्ण अंकन / मूल परिवर्तन करने हेतु निम्नांकित निदेश दिये जाते है :-
1.प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन (दक्षता) परीक्षा -2009 2010 2013, 2016 एवं 2023 के रिजल्ट कार्ड में नाम, पदनाम, पिता/पति का नाम, विद्यालय का नाम, पता एवं शिक्षक का प्रकार (प्रखंड पंचायत, नगर) आदि में ही परिवर्तन किया जाना है।
2.परिवर्तन करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सत्यापित साक्ष्य की प्रति (शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, सेवा पुस्तिका प्रवेश पत्र की मूल प्रति एवं परिषद् द्वारा निर्गत मूल्यांकन कार्ड की प्रति) परिषद् के आधिकारिक email id- dakshataexam.scertpatna@gmail.com पर समर्पित किया जाना है।
3.परिषद् स्तर पर आवेदकों द्वारा जिलो में समर्पित किये गये प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों की समीक्षा की जायेगी। समीक्षोपरान्त सही आवेदकों के प्रमाण पत्रों में यथा आवश्यक संशोधन करने हेतु परिषद् के आधिकारिक email id- dakshataexam.scertpatna@gmail.com के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी को अनुमति प्रदान की जायेगी।
4.परिषद् स्तर पर अनुमति प्राप्त किये जाने के पश्चात् ही जिला स्तर पर मूल प्रमाण पत्रों में किया गया संशोधन मान्य होगा।
5.किसी भी परिस्थिति में परिषद् स्तर से बिना अनुमति प्राप्त किये अगर आवेदकों के प्रमाण पत्रों में संशोधन किये जाते हैं तो संबंधित के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करने की बाध्यता होगी ।
6.किसी भी परिस्थिति में दक्षता परीक्षा के मूल रिजल्ट कार्ड में प्राप्तांक एवं जाति कोटि में संशोधन नहीं किया जायेगा।
7.आवेदक से परिषद् कार्यालय को सीधे प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।
उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त आदेश का अक्षरश: पालन करना सुनिश्चित करें।