छपरा, सोनपुर एवं दिघवारा में रविवार एवं सोमवार को बंद रहेंगी दुकानें एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान: जिलाधिकारी

छपरा, सोनपुर एवं दिघवारा में रविवार एवं सोमवार को बंद रहेंगी दुकानें एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान: जिलाधिकारी

Chhapra: छपरा नगर निगम क्षेत्र, सदर प्रखंड, सोनपुर नगर पंचायत क्षेत्र एवं सोनपुर प्रखंड तथा दिघवारा नगर पंचायत क्षेत्र एवं दिघवारा प्रखंड के सभी दुकानों एव व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को रविवार एवं सोमवार को बंद रखने का आदेश जिलाधिकारी डाॅ निलेश रामचन्द्र देवरे ने दिया है.

इन क्षेत्रों में कोविड संक्रमण में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए यह आदेश दिया गया है. जिलाधिकारी ने कहा है कि इस अवधि में केवल दवा दुकान, दूघ, रसद-सामग्री, फल-सब्जी, विनिर्माण सामग्री की दुकान, औधौगिक प्रतिष्ठान तथा रेस्टोरेन्ट एवं भोजनालय (केवल होम डिलीवरी के लिए) कोविड प्रोटोकाॅल के अनुपालन की शर्ते पर खुलेंगी. रविवार एवं सोमवार की बंदी का आदेश इन क्षेत्रों में आगामी 15 मई तक लागू रहेगा.

जिलाधिकारी ने समीक्षा में यह पाया कि सारण जिला में 54 प्रतिशत एक्टीव मामलें छपरा, सोनपुर एवं दिघवारा में पाया गया है. जिला में 21 अप्रैल तक करोना के कुल 2642 एक्टीव मामलों में केवल छपरा नगर निगम अंतर्गत 922, सोनपुर नगर पंचायत में 362 एवं दिघवारा नगर पंचायत में 135 मामले एक्टीव पाये गये हैें.

प्रत्येक सप्ताह में रविवार एवं सोमवार को छोड़कर अन्य दिवस पर दुकान एवं प्रतिष्ठान संध्या 6ः00 बजे तक हीं खुलेंगी. रात्रि में 9ः00 बजे से प्रातः 5ः00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा परन्तु बस, हावाई, रेल यात्रियों पर सह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. रेस्टोरेंट/ढ़ाबा, भोजनालय में बैठकर खाना, प्रतिबंधित किया गया है. होम डिलीवरी का संचालन रात्रि के 9 बजे तक हीं किया जाएगा.

जिलाधिकारी के द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं थानाध्यक्षों को सब्जी मंडी एवं माँस-मछली दुकानों पर जहाँ अधिक भीड़ होती है, को दूसरे जगह किसी खुले स्थान पर स्थानांतरित करने का निदेश दिया है. सब्जी विक्रेता हाट-बाजार में बैठकर नही बल्कि ठेला पर घुमाकर सब्जी बेंचे इससे सब्जी बाजार से भीड़ भी छटेगी और कोविड संक्रमण का खतरा भी कम होगा.

जिलाधिकारी के द्वारा अपने कार्यालय कक्ष से वीडियाकाॅफेंसिंग कर सभी प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को कोविड जाँच में तेजी लाने का निर्देश दिया. रेपिड एन्टीजेन टेस्ट की संख्या और कोविड टीकाकरण को और गति देने का भी निदेश दिया.

सभी अंचलाधिकारी को कोविड से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी अपील को आमजनों के बीच चैक चैराहा, हाट-बाजार में सघन माईकिंग कराने का निदेश दिया. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रत्येक परिवार छः मास्क उपलब्ध कराने हेेतु कार्य योजना बना लेने, जीविका के माध्यम से मास्क प्राप्त करने तथा पंचायत सचिवों एवं कार्यपालक सहायकों के द्वारा मास्क वितरण करना सुनिष्चित कराने का निदेष दिया गया.

जिलाधिकारी के द्वारा 45 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी लोग को टीकाकृत कराने का निदेश देते हुए कहा गया कि यह इसलिए जरुरी है कि 1 मई से जब 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग को टीका दिया जाना प्रारंभ हो तो कोई अफरा-तफरी नहीं मचे. वीडियोकाॅनफेंसिंग में जिलाधिकारी के साथ उप विकास आयुक्त अमित कुमार, सिविल सर्जन जर्नादन प्रसाद सुकुमार, डीसीएलआर पुष्पेष कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी राजू कुमार, जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी ज्ञानेश्वर प्रकाश, डीपीएम अरविंद कुमार, उपस्थित थे.

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