सारण में बिना पास के नही चलेंगे दो पहिये-चार पहिया वाले निजी वाहन, DM ने जारी किया निर्देश

सारण में बिना पास के नही चलेंगे दो पहिये-चार पहिया वाले निजी वाहन, DM ने जारी किया निर्देश

Chhapra: बिहार सरकार से प्राप्त पत्र के आलोक में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाये गये लॉकडाउन की अवधि में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा यात्री वाहनों के परिचालन को नियंत्रित करने का निर्देश दिया गया है.

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जिलाधिकारी ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान पैसेन्जर वाहनों का परिचालन पूर्णतः बन्द रहेगा. सरकारी वाहन एवं आपातकानीन सेवा में संलग्न वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहन बिना किसी आपातकालीन कारण या पास के नहीं चलेंगे. जिलाधिकारी ने कहा है कि आवश्यक सेवा एवं पास प्राप्त दो पहिया वाहनों के अतिरिक्त मोटरसाइकिल अथवा स्कूटी पर डबल राइड अनुमान्य नहीं होगा. पास प्राप्त कार (विधि व्यवस्था एवं आपातकानीन कार्यों में लगे वाहनों को छोड़कर) पर ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम 2 व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी. निजी वाहन (मोटरसाइकिल, कार, आदि) से सब्जी, दूध फल, राशन आदि क्रय करने के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी. वाहन चालक एवं अन्य सवारी मास्क का प्रयोग आवश्य करेंगे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखेंगे.

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जिलाधिकारी ने कहा कि निजी वाहनों से यदि कार्यालय, बैंक, अस्पताल एवं अन्य अनुमति प्राप्त संस्थान एवं दुकान व कार्यस्थल पर जाना आवश्यक हो तो ऐसे सभी वाहनों के लिए पास निर्गत किये जायें. पास में प्रस्थान स्थल एवं गंतव्य स्थल का स्पष्ट उल्लेख किया जाय. पास के पीछे चेकिंग हेतु एक लॉगबुग प्रिन्ट कराया जाय, जिसमें पुलिस द्वारा चेकिंग के समय तिथि, स्थान एवं समय अंकित कर पुलिस पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे.

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जिलाधिकारी ने कहा कि पेट्रोल पम्प पर प्रतिनियुक्त कर्मी भी मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे तथा पेट्रोल पम्प पर सेनिटाइजर की भी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय. बिना मास्क पहने ड्राईवर व सवारी के किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति नहीं की जाय. चेकिंग के दौरान बिना उचित आधार के घूमते पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा-177,179,197,202 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई करने एवं विशेष परिस्थिति में वाहन जब्त करने का निर्देश दिया है.

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