छपरा जंक्शन पर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर लगे प्रतिबंध को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए निकली जन जागरूकता रैली

छपरा जंक्शन पर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर लगे प्रतिबंध को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए निकली जन जागरूकता रैली

छपरा जंक्शन पर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर लगे प्रतिबंध को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए निकली जन जागरूकता रैली

Chhapra: वाराणसी मंडल रेल प्रबंधक रामाश्रय पाण्डेय के निर्देशन एवं वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर (EnHm) आलोक केशरवानी के नेतृत्व में वाराणसी मंडल के छपरा जंक्शन पर सिंगल यूज प्लास्टिक के एकत्रीकरण, पुनर्चक्रण तथा इसके उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध को प्रभावी तरीके से लागू कराए जाने के उद्देश्य से यात्रियों के बीच रैली निकाल कर जन जागरूकता अभियान चलाया गया. साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग का निषेध करने हेतु 150 अदद कपड़े एवं जुट के थैले वितरित किये गए.

ज्ञातव्य हो की पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 1 जुलाई, 2022 की तारीख से पोलीस्टाइरीन और विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल प्रयोग-प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग का निषेध किया गया है.

(क) प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर वड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री।

(ख) प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्ट्रिर.

(3) उप-नियम (2) (ख) के उपाबंध, कंपोस्ट योग्य प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे.

इसी क्रम में मंडल के स्टेशनों के प्लेटफार्मों, स्टेशन परिसरों एवं सर्कुलेटिंग एरिया में प्लास्टिक कप/गिलासों के स्थान पर कुल्हड़ के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है.

इस अभियान में सफाई कर्मचारियों के साथ-साथ रेलवे कर्मचारियों ने स्टेशन एवं परिसरों को स्वच्छ बनाने तथा प्लास्टिक मुक्त बनाने में अपना योगदान दिया गया.

यह अभियान छपरा जं स्टेशन पर भी व्यापक रूप से चलाया गया तथा यात्रियों व रेल उपभोक्ताओं को स्टेशन एवं ट्रेनों मे सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग पुर्णतः प्रतिबंधित करने हेतु समझाया गया तथा स्टेशनों पर बिकने वाले चाय एवं पेय पदार्थों को कुल्हड़ अथवा कागज के पात्र प्रयोग करने की अपील की गई.

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