Chhapra: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निदेश के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 8 दिसंबर (शनिवार) को पूर्वाह्न 10:30 बजे से व्यवहार न्यायालय परिसर छपरा में किया जायेगा.
राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय अपराधिक मामलों, दीवानी मामलों, दुर्घटना बीमा-दावा, परिवारिक विवाद, श्रम संबंधी विवाद, भू-अधिग्रहण, राजस्व, बिजली, आयकर, वन अधिनियम और पानी बिल एन.आई. एक्ट 138, बैंक ऋण, कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन मामलों से संबंधित वादों का निपटारा सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा.
इन सभी प्रकार के विवादों के पक्षकार इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने विवादों को 8 दिसम्बर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर बिना खर्च के तत्काल समाप्त करा सकते है.

 
									 
									 
									 
									 
									 
									
																																 
									
																																 
									
																																 
									
																																 
									
																																 
									
																																 
									
																																 
									
																																




 
                         
                         
                         
                         
																			 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				