Chhapra: 15.05.2021 के आगे दिनांक 25.05.2021 तक आंशिक संशोधनों के साथ निम्नवत विस्तारित करने का निर्णय लिया गया. 10 दिनों के लिए राज्य सरकार द्वारा लॉक डाउन बढ़ाया गया है. इस अवधि में दुकान बंद करने के समय में थोड़ा परिवर्तन किया गया है.
1. राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे।
अपवाद :- आवश्यक सेवाओं यथा जिला प्रशासन, पुलिस सिविल डिफेंस विद्युत आपूर्ति जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन, दूरसंचार डाक विभाग से संबंधित कार्यालय खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अत्यावश्यक गतिविधियों से सम्बन्धित कार्यालय, अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष के द्वारा विभाग के अत्यावश्यक कार्यों के लिए विवेकानुसार न्यूनतम कर्मियों के साथ कार्यालययथावत कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा।
दुकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
अपवाद :
(क) बैंकिंग, बीमा, एवं ए.टी.एम. संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय
कम्पनियों के कार्यालय / गतिविधियाँ ।
(ख) औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान।
(ग) सभी प्रकार के निर्माण कार्य ( Construction Works) |
E-commerce से जुड़ी सारी गतिविधियाँ
(ड०) कृषि एवं इससे जुड़े कार्य।
(च) प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
(छ) टेलीकम्यूनिकेशन इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित
गतिविधियाँ |
(ज) पेट्रोल पम्प एल.पी.जी.. पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान ।
(झ) आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी / मांस-मछली / दूध / पी.डी.एस. की दुकानें पूर्व में अनुमान्यप्रातः 7.00 बजे से 11.00 बजे पूर्वाहन के स्थान पर शहरी क्षेत्रों में प्रातः 6.00 बजे से 10.00 बजे पूर्वाह्न तक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 8.00 बजे से 12.00 बजे मध्याह्न तक ही खुलेंगी। उपरोक्त फल एवं सब्जी की दुकानों को जिला पदाधिकारी scatterकरेंगे, जिससे एक ही स्थान पर दुकानें न रहें और भीड़ न हो। (ञ) कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ।
(ट) निजी सुरक्षा सेवाएँ।
(ठ) ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री सहित
(ड) निर्माण सामग्री निर्माण संबंधी हार्डवेयर तथा बीज और खाद की दुकानें
सप्ताह में दो दिन सोमवार एवं गुरुवार को 6.00 बजे से 10.00 बजे पूर्वाहन तक खुली रह सकती हैं। (ढ) लीची, आम इत्यादि फलों की पैंकिंग हेतु काठ की पेटियों के निर्माण संबंधित दुकानों तथा आरा मिलों को विशेष परिस्थितियों में न्यूनतम संख्या
में संबंधित जिलाधिकारी द्वारा अनुमति दी जा सकेगी।
अन्य सभी प्रतिष्ठान Work from Home के आधार पर कार्य कर सकते हैं।