शहर में कूड़ा फैलाने वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर लगेगा 2000 का जुर्माना, निगम बोर्ड की बैठक में हुए कई अहम फैसले

शहर में कूड़ा फैलाने वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर लगेगा 2000 का जुर्माना, निगम बोर्ड की बैठक में हुए कई अहम फैसले

  • सफाई एजेंसी के कार्यशैली पर उठे सवाल
  • एनजीओ के माध्यम से लिया जाएगा होल्डिंग टैक्स
  • लंबित कार्यों को लेकर पार्षदों के हंगामा

Chhapra: छपरा नगर निगम में गुरुवार को बोर्ड की बैठक आयोजित की गयी. इस दौरान बोर्ड ने अहम फैसले लिए. साथ ही साथ बैठक में नगर निगम के तमाम पदाधिकारियों के साथ साथ सभी वार्ड पार्षद उपस्थित रहे. बैठक के दौरान शुरू से ही वार्ड पार्षदों के बीच काफी गहमा गहमी देखने को मिली. पार्षदों ने निगम अधिकारियों से लंबित कार्यो को लेकर कई सवाल पूछे.

कूड़ा फैलाने वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर 2000 जुर्माना

नगर निगम बोर्ड ने छपरा में कूड़ा फैलाने वालों के लिए आर्थिक दंड का प्रस्ताव पास किया है. इसके तहत कोई भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि सड़क पर कूड़ा फेंकते हैं. तो उनके खिलाफ ₹2000 का फाइन लगाया जाएगा. निगम का कहना है कि शहर में डोर टू डोर सर्विस शहर में शुरू कर दिया गया है. इसलिए व्यवसायिक प्रतिष्ठान शाम में सड़क पर कूड़ा नहीं फेकेंगे. अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. साथ ही साथ अर्थदंड भी लगाया जाएगा. इसके इसके तहत तमाम होटल, रेस्टोरेंट के साथ साथ दुकानदार व अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को रखा गया है. बोर्ड के इस फैसले का सभी सदस्यों ने स्वागत किया.

सड़क पर बालू गिट्टी छोड़ने पर भी 2000 फाइन

यही नहीं शहर में सड़कों पर बालू, गिट्टी, ईट छोड़ने पर भी नगर निगम ₹2000 फाइन लगाएगा. पार्षदों की मांग थी, कि लोगों द्वारा सड़क पर अतिक्रमण किया जा रहा है. लोग मनमाने ढंग से बालू, गिट्टी गिराकर छोड़ देते हैं. जिससे सड़क जाम तथा आम लोगों को समस्या होती है. जिसके बाद बोर्ड ने ऐसा करने वालों पर दो हज़ार रुपया फाइन लगाने का प्रस्ताव पारित किया.

बोर्ड की बैठक में हुए ये महत्वपूर्ण फैसले

  • बोर्ड की बैठक में कई निर्णय लिए गए. इसके तहत तमाम टेंडरों के शीघ्र ही कार्यआदेश जारी करने का फैसला लिया गया.
  • शहर के विभिन्न भागों में नगर निगम द्वारा लगाए गए लाइट के मरम्मत का निर्देश दिया गया.
  • शहर में एलईडी लाइट लगा रही कंपनी ईईएसएल के भुगतान पर रोक लगाने पर भी प्रस्ताव पास किया गया.
  • एनजीओ द्वारा होगा होल्डिंग टैक्स कलेक्शन
  • होल्डिंग टैक्स के आधार पर आवास योजना का मिलेगा लाभ

सफाई एजेंसी की कार्यशैली पर पार्षदों के हंगामा

शहर में डोर टू डोर कचरा उठा रहे एंजेंसी के कार्यशैली पर पार्षदों ने जमकर सवाल किए. पार्षदों ने कहा कि एजेंसी ठीक से काम नहीं कर रही. एजेंसी के पास अपने पर्याप्त उपकरण भी नहीं हैं. इसपर निगम बोर्ड ने एजेंसी को चेतावनी दी है. अगर काम करने का तरीका नहीं सुधरा तो अगली बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास कर सफाई एजेंसी को हटाया जाएगा.

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