14 July: छपरा शहर के इन इलाकों को कंटेनमेंट जोन किया गया घोषित, सील करने का आदेश

14 July: छपरा शहर के इन इलाकों को कंटेनमेंट जोन किया गया घोषित, सील करने का आदेश

Chhapra: छपरा नगर निगम क्षेत्र के कुछ इलाकों में कोविड-19 कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति मिलने के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. बड़ा तेलपा मोहल्ला संक्रमित स्थान के उत्तर में योगेंद्र पंडित के घर के पास तक दक्षिण में गढ़ देवी मंदिर और पश्चिम में विक्रमा पंडित के घर के पास तक क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

छपरा नगर निगम क्षेत्र के दर्शन नगर (शिल्पी सिनेमा के निकट) में एक व्यक्ति कोरोनावायरस से संक्रमित होने की सूचना पर संक्रमित स्थल के उत्तर में लक्ष्मण प्रसाद के घर तक, दक्षिण में शिव मंदिर और पश्चिम में नरेश सिंह के घर तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. दहियावां मुहल्ले में संक्रमित स्थल के पूरब में संजय सिंह के घर के समीप और पश्चिम में मुन्ना प्रसाद के घर के समीप तक तो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. छपरा नगर निगम क्षेत्र की रोजा मोहल्ला में संक्रमित स्थल के उत्तर वरिष्ठ राय के घर के समीप दक्षिण में जयप्रकाश सिंह के घर के समीप पश्चिम में सुभाष कुशवाहा के घर के समीप तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

नई बाजार मोहल्ले में संक्रमित स्थल से उत्तर विद्युत बोर्ड की बाउंड्री, दक्षिण में केदार सिंह के घर के समीप तक, पूर्व में चंद्रिका सिंह के घर के समीप और पश्चिम में भोला चौधरी के घर के समीप तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. कंटेनमेंट जोन में किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी और ना ही किसी व्यक्ति को बाहर से अंदर आने की इजाजत दी जाएगी. यदि किसी व्यक्ति द्वारा कंटेनमेंट जोन से बाहर पलायन किया जाता है अथवा शहर से अंदर प्रवेश किया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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