नहीं हाेगी 70वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक पुनर्परीक्षा, पटना हाई काेर्ट ने खारिज की याचिका

नहीं हाेगी 70वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक पुनर्परीक्षा, पटना हाई काेर्ट ने खारिज की याचिका

पटना, 28 मार्च (हि.स.)। पटना हाईकोर्ट ने 70वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कराये जाने सम्बन्धी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाई काेर्ट के ताजा फैसले से राज्य सरकार और बीपीएससी को बड़ी राहत मिली है।

पप्पू कुमार व अन्य की याचिकाओं पर एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस सम्बन्ध में दायर जनहित याचिका सहित सभी याचिकायों पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा था, जिस पर आज कोर्ट ने ये फैसला दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बीपीएससी परीक्षा लेने के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे। साथ ही एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाए।

70वीं बीपीएससी के लिए 13 दिसम्बर को 912 केन्द्रों पर परीक्षा हुई थी, जिसमें चार लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे।

याचिकाकर्ता के वकील की ओर से कहा गया था कि बहुत सारे परीक्षा केंद्रों पर 13 दिसम्बर को परीक्षा जारी रहने के दौरान ही प्रश्नपत्र लीक होने का आरोप लगाया गया लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने सिर्फ पटना केंद्र की परीक्षा रद्द की। सिर्फ बापू सभागार केंद्र, पटना की ही पुनर्परीक्षा 4 जनवरी 2025 कराई गई।

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