तेजाब कांड के गवाह की हत्या के मामले में शहाबुद्दीन को मिली जमानत

तेजाब कांड के गवाह की हत्या के मामले में शहाबुद्दीन को मिली जमानत

पटना: सीवान के पूर्व सांसद मो.शहाबुद्दीन को एक मामले में पटना हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. सीवान में हुए चर्चित तेजाब हत्याकांड के गवाह के हत्या के केस में हाई कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए शहाबुद्दीन को जमानत दे दी है. इसी केस के अंतर्गत निचली अदालत ने पूर्व सांसद को 11 अगस्त 2015 के दिन उम्र कैद की सजा सुनाई थी.

क्या था मामला:

वर्ष 2004 में हुए चर्चित तेजाब कांड में एक ही परिवार के दो बेटे सतीश राज और गिरीश राज का अपहरण कर लिया गया और बाद में उन्हें तेजाब से जलाकर मार दिया गया. हालांकि दोनों की लाश नहीं मिल सकी.

इस हत्याकांड के मुख्य गवाह दोनों मृतकों के बड़े भाई राजीव रोशन ने उस वक्त दर्ज बयान में कहा था कि मेरे सामने ही मेरे भाइयों की हत्या की गई और उन्हें तेजाब से जलाया गया इस घटनाक्रम में राजीव किसी तरह अपनी जान बचा कर भाग गए थे. राजीव रोशन के बयान के आधार पर ही इस मामले को पटना हाइकोर्ट के हस्तक्षेप से दोबारा खोला गया पर जून 2015 में राजीव की भी हत्या कर दी गई. इस हत्या के मामले में ही पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी जिसमें आज उन्हें जमानत मिल गई.

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